राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के लिए नए नियमों को मंजूरी दी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के लिए नए नियमों को मंजूरी दी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के लिए नए नियमों को मंजूरी दी

गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों से जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियाँ मिलेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन नए नियमों को मंजूरी दी है।

मुख्य बदलाव

नए नियम, जिन्हें जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के व्यापार का लेन-देन (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 कहा जाता है, 12 जुलाई, 2024 से लागू होंगे। इन नियमों में शामिल हैं:

  • पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार विरोधी प्रस्तावों की समीक्षा उपराज्यपाल द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से की जानी चाहिए।
  • विधि, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग को एडवोकेट-जनरल और अन्य विधि अधिकारियों की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी।
  • अभियोजन या अपील से संबंधित प्रस्तावों को विधि, न्याय और संसदीय मामलों के विभाग द्वारा उपराज्यपाल के समक्ष रखा जाना चाहिए।
  • कारागार, अभियोजन और फोरेंसिक विज्ञान से संबंधित मामलों को गृह विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
  • प्रशासनिक सचिवों और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की पोस्टिंग और स्थानांतरण से संबंधित प्रस्तावों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

ये बदलाव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर में अपेक्षित विधानसभा चुनावों से पहले आ रहे हैं।

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