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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के लिए नए नियमों को मंजूरी दी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के लिए नए नियमों को मंजूरी दी

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के लिए नए नियमों को मंजूरी दी

गृह मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन बदलावों से जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्तियाँ मिलेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन नए नियमों को मंजूरी दी है।

मुख्य बदलाव

नए नियम, जिन्हें जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार के व्यापार का लेन-देन (दूसरा संशोधन) नियम, 2024 कहा जाता है, 12 जुलाई, 2024 से लागू होंगे। इन नियमों में शामिल हैं:

ये बदलाव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये जम्मू और कश्मीर में अपेक्षित विधानसभा चुनावों से पहले आ रहे हैं।

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