झारखंड हाई कोर्ट ने परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया

झारखंड हाई कोर्ट ने परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया

झारखंड हाई कोर्ट ने परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य में इंटरनेट सेवाओं को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है, जो 21 और 22 सितंबर को झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दौरान निलंबित कर दी गई थीं।

हाई कोर्ट का निर्णय

रविवार को, हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई की और पूरे इंटरनेट सेवा को निलंबित करने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि ‘जनहित’ और ‘छात्रों की पर्याप्त सुरक्षा’ जैसे वाक्यांशों का उपयोग बिना तथ्यात्मक आधार के करना निलंबन को सही ठहराने के लिए अपर्याप्त है। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ऐसे कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

सरकार का प्रारंभिक निर्णय

पहले, झारखंड सरकार ने 21 और 22 सितंबर को परीक्षा के दौरान अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पांच घंटे से अधिक समय के लिए निलंबित करने की घोषणा की थी। सरकार ने पिछले उदाहरणों का हवाला दिया जहां व्यक्तियों ने अनुचित प्रथाओं के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, एक्स (ट्विटर), टेलीग्राम और यूट्यूब जैसे मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया था। सरकार का मानना था कि यह उपाय निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने और भर्ती प्रक्रिया में सार्वजनिक विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक था।

Doubts Revealed


झारखंड हाई कोर्ट -: झारखंड हाई कोर्ट भारत के झारखंड राज्य में एक बड़ा कोर्ट है। यह राज्य में कानूनों और नियमों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है।

इंटरनेट सेवाएं -: इंटरनेट सेवाएं मतलब आपके फोन या कंप्यूटर पर इंटरनेट का उपयोग करने की क्षमता। यह आपको वेबसाइट ब्राउज़ करने, ऐप्स का उपयोग करने और दूसरों के साथ जुड़े रहने में मदद करता है।

निलंबित -: निलंबित का मतलब है कुछ समय के लिए कुछ रोकना। इस मामले में, इसका मतलब है कि इंटरनेट कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था।

झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन -: यह झारखंड में एक बड़ा टेस्ट है उन लोगों के लिए जो कुछ नौकरियां पाना चाहते हैं। कई लोग इस परीक्षा को अच्छे सरकारी नौकरियों के लिए देते हैं।

मौलिक अधिकार -: मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो हर व्यक्ति के पास होते हैं। भारत में, इनमें स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार, जीने का अधिकार, और इंटरनेट का उपयोग करने का अधिकार शामिल हैं।

दुराचार -: दुराचार का मतलब है कुछ गलत या अनुचित करना, खासकर परीक्षाओं में। इसमें नकल करना या अच्छे अंक पाने के लिए अनुचित तरीकों का उपयोग करना शामिल हो सकता है।

मोबाइल एप्लिकेशन -: मोबाइल एप्लिकेशन, या ऐप्स, वे प्रोग्राम हैं जिन्हें आप अपने फोन पर उपयोग कर सकते हैं। कुछ लोग परीक्षाओं के दौरान नकल करने के लिए उनका उपयोग करते हैं, जो कि अनुमति नहीं है।

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