CCPA ने COVID-19 रद्दीकरण के लिए यात्रियों को रिफंड देने का आदेश दिया

CCPA ने COVID-19 रद्दीकरण के लिए यात्रियों को रिफंड देने का आदेश दिया

CCPA ने COVID-19 रद्दीकरण के लिए यात्रियों को रिफंड देने का आदेश दिया

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ऑनलाइन यात्रा प्लेटफार्म यात्रा को COVID-19 लॉकडाउन से प्रभावित उपभोक्ताओं को बुकिंग राशि वापस करने का निर्देश दिया है।

उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से रद्द किए गए हवाई टिकटों की गैर-वापसी के बारे में कई शिकायतें दर्ज की गई थीं। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि यात्रा एजेंसियों ने उन्हें सूचित किया कि एयरलाइनों से रिफंड प्राप्त नहीं हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर 2020 को प्रवासी लीगल सेल बनाम भारत संघ के मामले में अपने निर्णय में निर्देश दिया कि लॉकडाउन अवधि के दौरान बुक किए गए टिकटों के लिए पूर्ण रिफंड दिया जाना चाहिए। ये रिफंड फिर यात्रा एजेंटों द्वारा यात्रियों को दिया जाना चाहिए।

इसके जवाब में, CCPA ने लॉकडाउन के कारण रद्द किए गए हवाई टिकटों की गैर-वापसी के लिए यात्रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। 8 जुलाई 2021 से 25 जून 2024 तक, CCPA ने इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए कई सुनवाई की।

परिणामस्वरूप, यात्रा ने लंबित रिफंड बुकिंग की संख्या को काफी हद तक कम कर दिया है। 2021 में, 36,276 लंबित बुकिंग थीं जिनकी राशि 26.25 करोड़ रुपये थी। जून 2024 तक, यह संख्या घटकर 4,837 बुकिंग रह गई, जिनकी राशि 2.52 करोड़ रुपये थी। यात्रा ने उपभोक्ताओं को लगभग 87% राशि वापस कर दी है और शेष 13% को शीघ्रता से वापस करने के लिए काम कर रही है।

2021 में, 5,771 हवाई बुकिंग लंबित थीं जिनकी राशि 9.60 करोड़ रुपये थी। 2024 तक, यह घटकर 98 बुकिंग रह गई जिनकी शेष राशि 31.79 लाख रुपये थी। CCPA ने शेष एयरलाइनों को उपभोक्ताओं को शीघ्रता से यह राशि वापस करने का आदेश दिया है।

CCPA के आदेश में समय पर रिफंड की महत्ता पर जोर दिया गया है, और यात्रा को इस निर्देश का पालन करने के लिए कहा गया है ताकि सभी लंबित बुकिंग का पूर्ण समाधान सुनिश्चित हो सके।

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