रोज वैली चिट फंड घोटाले के पीड़ितों के लिए राहत: एडीसी ने शुरू की पहली चरण की वापसी

रोज वैली चिट फंड घोटाले के पीड़ितों के लिए राहत: एडीसी ने शुरू की पहली चरण की वापसी

रोज वैली चिट फंड घोटाले के पीड़ितों के लिए राहत

एडीसी ने शुरू की पहली चरण की वापसी

एसेट डिस्पोजल कमेटी (एडीसी) ने रोज वैली चिट फंड घोटाले के पीड़ितों के लिए पहली चरण की वापसी शुरू कर दी है। कुल 7,346 जमाकर्ताओं को 10,200 रुपये प्रत्येक दिए गए हैं, जो कुल मिलाकर 5.12 करोड़ रुपये होते हैं। यह न्याय के लिए एडीसी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कार्यक्रम का विवरण

कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायमूर्ति दिलीप केआर सेठ (सेवानिवृत्त), एडीसी के अध्यक्ष द्वारा की गई, और इसमें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारी शामिल थे। न्यायमूर्ति सेठ ने ईडी के महत्वपूर्ण योगदान के लिए आभार व्यक्त किया।

सहयोग और कानूनी चुनौतियाँ

न्यायमूर्ति सेठ ने एडीसी और ईडी के बीच सहयोग की सराहना की, जो रोज वैली समूह की संपत्तियों की पहचान और संलग्न करने में सहायक रहा है।

भविष्य की योजनाएँ

कोर्ट के आदेश के बाद 19.40 करोड़ रुपये एडीसी को जारी किए गए हैं, जो एक व्यवस्थित पुनर्भुगतान योजना की शुरुआत है।

वर्तमान प्रगति

अब तक, एडीसी ने 31,352 दावों को संसाधित किया है और 1,563 करोड़ रुपये की संपत्तियों को संलग्न किया है।

Doubts Revealed


रोज वैली चिट फंड घोटाला -: रोज वैली चिट फंड घोटाला भारत में एक बड़ा वित्तीय धोखाधड़ी था जहाँ एक कंपनी ने लोगों से पैसे इकट्ठा किए और उच्च रिटर्न का वादा किया लेकिन उन्हें वापस नहीं चुकाया।

एडीसी -: एडीसी का मतलब एसेट डिस्पोजल कमेटी है। यह एक समूह है जो संपत्तियों जैसे संपत्ति या पैसे को बेचने या प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार होता है ताकि घोटालों में पैसे खोने वाले लोगों को वापस चुकाया जा सके।

रिफंड्स -: रिफंड्स तब होते हैं जब आपको आपका पैसा वापस मिलता है। इस मामले में, जिन लोगों ने घोटाले में पैसा खोया है, उन्हें कुछ पैसा वापस मिल रहा है।

न्यायमूर्ति दिलीप केआर सेठ (सेवानिवृत्त) -: न्यायमूर्ति दिलीप केआर सेठ एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं जो अब घोटाले के पीड़ितों को पैसा वापस देने की प्रक्रिया की देखरेख कर रहे हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) -: प्रवर्तन निदेशालय भारत में एक सरकारी एजेंसी है जो वित्तीय अपराधों की जांच करती है और धोखाधड़ी से पैसे की वसूली में मदद करती है।

संपत्ति वसूली -: संपत्ति वसूली वह प्रक्रिया है जिसमें घोटाले या धोखाधड़ी में खोए हुए पैसे या संपत्ति को वापस प्राप्त किया जाता है।

रु 5.12 करोड़ -: रु 5.12 करोड़ भारतीय मुद्रा में एक बड़ी राशि है, जो 51.2 मिलियन रुपये के बराबर है।

प्रतिपूर्ति -: प्रतिपूर्ति वह क्रिया है जिसमें लोगों को उनका खोया हुआ पैसा या संपत्ति वापस दी जाती है, विशेष रूप से धोखाधड़ी या चोरी के मामलों में।

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