महिला पहलवान का बयान दर्ज, बृज भूषण शरण सिंह मामले में सुनवाई

महिला पहलवान का बयान दर्ज, बृज भूषण शरण सिंह मामले में सुनवाई

महिला पहलवान का बयान दर्ज, बृज भूषण शरण सिंह मामले में सुनवाई

नई दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में महिला पहलवान का बयान दर्ज किया गया, जो पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ मामले में पीड़िता हैं। यह प्रक्रिया लगभग 8 घंटे चली, जिसमें सिंह के वकील राजीव मोहन ने जिरह की। सत्र दोपहर 12:45 बजे शुरू हुआ और रात 9 बजे तक चला, बीच में एक ब्रेक भी लिया गया। बयान एक विशेष कमरे में दर्ज किया गया जो संवेदनशील गवाहों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने कार्यवाही की निगरानी की, जबकि अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव और मामले के जांच अधिकारी भी उपस्थित थे। बृज भूषण शरण सिंह ने सुनवाई में भाग लिया। अदालत ने अगले सत्र की तारीख 14 अक्टूबर तय की है, जिसमें एक अन्य गवाह नरेंद्र का बयान दर्ज किया जाएगा।

Doubts Revealed


राउस एवेन्यू कोर्ट -: राउस एवेन्यू कोर्ट नई दिल्ली, भारत में एक विशेष अदालत है, जहाँ महत्वपूर्ण कानूनी मामलों की सुनवाई होती है। इसका नाम उस सड़क के नाम पर रखा गया है जहाँ यह स्थित है।

डब्ल्यूएफआई -: डब्ल्यूएफआई का मतलब भारतीय कुश्ती महासंघ है, जो भारत में कुश्ती को बढ़ावा देने और प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार संगठन है।

बृज भूषण शरण सिंह -: बृज भूषण शरण सिंह भारत के एक राजनेता हैं जो भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख थे। वह यहाँ उल्लेखित एक कानूनी मामले में शामिल हैं।

जिरह -: जिरह एक अदालत के मुकदमे का हिस्सा है जहाँ वकील गवाह से उनके बयानों की सच्चाई की जाँच के लिए प्रश्न पूछता है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट -: एक अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एक न्यायाधीश होता है जो अदालत में मामलों के प्रबंधन और निर्णय में मदद करता है। प्रियंका राजपूत इस मामले में न्यायाधीश हैं।

संवेदनशील गवाह -: संवेदनशील गवाह वे लोग होते हैं जिन्हें अदालत में अपने बयान देते समय अतिरिक्त सुरक्षा या देखभाल की आवश्यकता हो सकती है, जैसे बच्चे या कुछ अपराधों के पीड़ित।

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