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सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई टाली

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई टाली

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई टाली

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती मामले की सुनवाई को टाल दिया है, जिससे प्रतिवादियों को अपनी प्रतिक्रियाएं दाखिल करने के लिए दो और हफ्ते मिल गए हैं। यह मामला 2016 की चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं के कारण कलकत्ता उच्च न्यायालय के 23,123 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले को चुनौती देने से संबंधित है।

पृष्ठभूमि

2016 में, पश्चिम बंगाल में स्कूल सेवा आयोग ने विभिन्न शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों के लिए चयन किया था। हालांकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रक्रिया में अनियमितताएं पाई और नियुक्तियों को शून्य और अमान्य घोषित कर दिया।

उच्च न्यायालय का निर्णय

उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि ओएमआर शीट्स को एसएससी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए और जो लोग पैनल के बाहर या उसकी समाप्ति के बाद नियुक्त किए गए थे, उन्हें 12% ब्याज के साथ सभी वेतन वापस करना होगा। सीबीआई को भी इन नियुक्तियों की जांच करने का निर्देश दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी

सुप्रीम कोर्ट ने पहले उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी और आदेश दिया था कि कोई भी जबरदस्ती कदम न उठाया जाए। अदालत ने नोट किया कि 25,000 लोगों की नौकरियां प्रभावित हुई हैं और वैध और अवैध नियुक्तियों को अलग करने के लिए सबूत मांगे थे।

वर्तमान स्थिति

सुप्रीम कोर्ट ने अब प्रतिवादियों को अपनी काउंटर हलफनामे दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर दिया है, जो दो हफ्तों के भीतर करना होगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनकी दाखिल करने का अधिकार बंद कर दिया जाएगा।

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