दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुपदा माजी को पश्चिम बंगाल खनन मामले में जमानत दी
नई दिल्ली, 31 अगस्त: दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुपदा माजी को पश्चिम बंगाल खनन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो साल की हिरासत के बाद नियमित जमानत दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया कि अपराध की आय 2742.32 करोड़ रुपये से अधिक थी।
पृष्ठभूमि
गुरुपदा माजी को पहले 23 नवंबर, 2021 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने तथ्यों और प्रस्तुतियों की समीक्षा के बाद जमानत दी, यह देखते हुए कि मामला मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्यों पर आधारित था, जो पहले ही जब्त किए जा चुके थे और जांच एजेंसियों की हिरासत में थे।
मामले का विवरण
ईडी का मामला अवैध कोयला खनन और ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) से चोरी से संबंधित है। सीबीआई, कोलकाता द्वारा 27 नवंबर, 2020 को कई व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें अनुप माजी और अमित कुमार धर शामिल थे। जांच में लगभग 25,51,382.85 मीट्रिक टन कोयले की अवैध खुदाई और चोरी का खुलासा हुआ, जिसकी कीमत 11,14,35,43,801 रुपये थी।
जांच और गिरफ्तारी
माजी को 27 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था और 2 जून, 2022 तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। ईडी ने दावा किया कि माजी अवैध कोयला खनन व्यवसाय में चार भागीदारों में से एक थे, जिनकी 25% हिस्सेदारी थी। आयकर विभाग द्वारा जब्त किए गए रिकॉर्ड से पता चला कि माजी को अपराध की आय से 89.04 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।
कानूनी कार्यवाही
माजी की जमानत याचिका अधिवक्ता सुमेर सिंह बोपाराय और सिद्धांत सरस्वत द्वारा दायर की गई थी, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन ने तर्क दिया कि माजी 2 जून, 2022 से हिरासत में थे और जांच धीमी गति से चल रही थी। न्यायमूर्ति सिंह ने जमानत दी, जिसमें माजी को 5,00,000 रुपये का व्यक्तिगत बांड और दो समान राशि के जमानतदार प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी।
निष्कर्ष
अदालत ने नोट किया कि माजी के संबंध में जांच पूरी हो चुकी थी और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ या गवाहों को धमकाने का कोई जोखिम नहीं था। 64 गवाहों और 174 दस्तावेजों को शामिल करने वाला यह मुकदमा वर्षों तक चलने की उम्मीद है।
Doubts Revealed
दिल्ली उच्च न्यायालय -: दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली, भारत में एक बड़ा न्यायालय है, जहाँ महत्वपूर्ण कानूनी मामलों का निर्णय लिया जाता है।
जमानत -: जमानत तब होती है जब कोई व्यक्ति जो जेल में है, अपने मुकदमे का इंतजार करते समय घर जाने की अनुमति प्राप्त करता है, लेकिन उसे अदालत में वापस आने का वादा करना होता है।
गुरुपदा माजी -: गुरुपदा माजी एक व्यक्ति है जो पश्चिम बंगाल में अवैध खनन के मामले में शामिल था।
पश्चिम बंगाल -: पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत का एक राज्य है।
खनन -: खनन वह प्रक्रिया है जिसमें जमीन से कोयला या सोना जैसी मूल्यवान चीजें निकाली जाती हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग -: मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लोग यह छिपाने की कोशिश करते हैं कि पैसा वास्तव में कहाँ से आया है, आमतौर पर क्योंकि यह अवैध तरीकों से कमाया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय -: प्रवर्तन निदेशालय भारत की एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
रु 2742.32 करोड़ -: रु 2742.32 करोड़ भारतीय मुद्रा में बहुत बड़ी राशि है, जहाँ 1 करोड़ 10 मिलियन रुपये के बराबर होता है।
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह -: न्यायमूर्ति ज्योति सिंह दिल्ली उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश हैं जिन्होंने गुरुपदा माजी को जमानत देने का निर्णय लिया।
दस्तावेजी साक्ष्य -: दस्तावेजी साक्ष्य का मतलब है कागजात या दस्तावेज जो किसी अदालत के मामले में कुछ साबित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
व्यक्तिगत बांड -: व्यक्तिगत बांड एक वादा है जो कोई व्यक्ति अदालत से करता है कि वह कुछ नियमों का पालन करेगा, जैसे कि अपने मुकदमे के लिए वापस आना।
जमानतदार -: जमानतदार वे लोग होते हैं जो यह वादा करते हैं कि अगर जमानत पाने वाला व्यक्ति अदालत के नियमों का पालन नहीं करता है तो वे पैसे देंगे।