Site icon रिवील इंसाइड

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का समर्थन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का समर्थन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का समर्थन

नई दिल्ली [भारत], 15 जुलाई: कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने तलाकशुदा महिलाओं को ‘इद्दत’ के बाद भरण-पोषण का दावा करने की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का समर्थन किया है। गोगोई ने कहा, ‘कांग्रेस पार्टी हमेशा से महिलाओं का सम्मान करने के पक्ष में रही है। क्योंकि हम संविधान और लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी सम्मान करते हैं।’

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अगर केंद्र सरकार आगामी बजट सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करती है, तो कांग्रेस इसका समर्थन करेगी।

इस बीच, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उत्तराखंड में पारित समान नागरिक संहिता (यूसीसी) कानून को चुनौती देने की योजना बना रहा है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि यह निर्णय शरिया कानून के साथ संघर्ष करता है और महिलाओं के लिए समस्याग्रस्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि उनकी कानूनी समिति यूसीसी को चुनौती देने की तैयारी कर रही है, जिसे वे देश की विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा मानते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 10 जुलाई को फैसला सुनाया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं, जिसमें मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं, पर लागू होती है, जिससे उन्हें अपने पतियों से भरण-पोषण का दावा करने की अनुमति मिलती है। अदालत ने गृहिणियों के लिए वित्तीय समर्थन के महत्व पर जोर दिया, जो भारतीय परिवारों की रीढ़ हैं।

कांग्रेस सांसद

गौरव गोगोई

सुप्रीम कोर्ट

फैसला

महिलाओं का भरण-पोषण

इद्दत

संविधान

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड

समान नागरिक संहिता (यूसीसी)

उत्तराखंड

शरिया कानून

गृहिणी

Exit mobile version