दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में AAP विधायक अमानत उल्लाह खान ED की हिरासत में
नई दिल्ली, 3 सितंबर: राउस एवेन्यू कोर्ट ने AAP विधायक अमानत उल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार दिन की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में भेज दिया है। खान पर आरोप है कि उन्होंने ओखला में 36 करोड़ रुपये की 1200 वर्ग गज की जमीन खरीदकर पैसे की हेराफेरी की।
मामले का विवरण
विशेष न्यायाधीश राकेश स्याल ने हिरासत की मंजूरी दी और खान को 6 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। ED ने पहले 10 दिन की हिरासत मांगी थी। अदालत ने खान को कानूनी मुलाकातें, परिवार के दौरे, घर का बना खाना और दवाइयां लेने की अनुमति दी है।
आरोप और सबूत
विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन और साइमन बेंजामिन, साथ ही स्नेहल शारदा ने ED का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा कि खान मुख्य आरोपी हैं और अपराध की आय को जमीन की खरीद के माध्यम से धोया गया। ED ने बताया कि अभियोजन शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है और चार अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
ED ने खुलासा किया कि संपत्ति को गलत तरीके से 13.4 करोड़ रुपये की दिखाया गया था, जबकि इसकी वास्तविक कीमत 36 करोड़ रुपये थी। भुगतान बैंकिंग चैनलों और नकद दोनों के माध्यम से किए गए थे। क़ौसर इमाम सिद्दीकी द्वारा रखी गई डायरी, जिसमें उच्च मूल्य के लेन-देन दर्ज थे, को भी सबूत के रूप में प्रस्तुत किया गया।
रक्षा तर्क
वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी, साथ ही रजत भारद्वाज और कौस्तुभ खन्ना ने खान का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने तर्क दिया कि गिरफ्तारी के आधार में कुछ नया नहीं है और खान को संबंधित CBI और ACB मामलों में जमानत मिल चुकी है। उन्होंने ED के आरोपों के समय और औचित्य पर भी सवाल उठाया।
पृष्ठभूमि और अतिरिक्त आरोप
राउस एवेन्यू कोर्ट ने पहले ED द्वारा दायर अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया था, जिसमें 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद और बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप शामिल थे। ED ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में अवैध धन से संपत्तियां बनाई गईं। तलाशी के दौरान आपत्तिजनक सबूत और अवैध हथियार बरामद किए गए।
SPP मनीष जैन ने कहा कि आरोपों में दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताएं, 100 करोड़ रुपये की हेराफेरी और कुछ व्यक्तियों को नौकरियां देने का भी आरोप शामिल है। ED ने यह भी बताया कि संपत्तियां बेनामीदार जीशान हैदर के नाम पर खरीदी गईं।
अदालत को बताया गया कि विवादित संपत्ति की मूल मालिक आयशा कंवर थीं, जिन्होंने इसे 2021 में आरोपियों को बेचा था। ED ने दावा किया कि संपत्ति अमानत उल्लाह खान के कहने पर खरीदी गई थी।
Doubts Revealed
आप -: आप का मतलब आम आदमी पार्टी है, जो भारत की एक राजनीतिक पार्टी है। इसे अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया था।
विधायक -: विधायक का मतलब विधान सभा का सदस्य है। यह एक व्यक्ति होता है जिसे लोगों द्वारा राज्य की विधान सभा में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है।
अमानत उल्लाह खान -: अमानत उल्लाह खान आम आदमी पार्टी (आप) के एक राजनेता हैं और दिल्ली में विधायक के रूप में सेवा करते हैं।
ईडी -: ईडी का मतलब प्रवर्तन निदेशालय है। यह भारत की एक सरकारी एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय अपराधों की जांच करती है।
हिरासत -: हिरासत का मतलब पुलिस या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा रखा जाना है। इस मामले में, अमानत उल्लाह खान को जांच के लिए ईडी द्वारा रखा गया है।
दिल्ली वक्फ बोर्ड -: दिल्ली वक्फ बोर्ड एक संगठन है जो दिल्ली में धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए दान की गई संपत्तियों और धन का प्रबंधन करता है।
मनी लॉन्ड्रिंग -: मनी लॉन्ड्रिंग एक अवैध प्रक्रिया है जिसमें आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न बड़ी मात्रा में धन को कानूनी रूप से अर्जित दिखाया जाता है।
राउस एवेन्यू कोर्ट -: राउस एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में एक विशेष अदालत है जो भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराधों से संबंधित मामलों की सुनवाई करती है।
1200-वर्ग-गज का प्लॉट -: 1200-वर्ग-गज का प्लॉट एक जमीन का टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्ग गज है। इस मामले में, यह ओखला, दिल्ली में स्थित है।
36 करोड़ रुपये -: 36 करोड़ रुपये का मतलब 36 करोड़ रुपये है, जो भारतीय मुद्रा में एक बड़ी राशि है। एक करोड़ 10 मिलियन रुपये के बराबर होता है।
ओखला -: ओखला दिल्ली, भारत का एक इलाका है। यह अपने औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय कॉलोनियों के लिए जाना जाता है।
डायरी और वित्तीय लेनदेन -: डायरी और वित्तीय लेनदेन का मतलब लिखित रिकॉर्ड और धन के स्थानांतरण या खर्च का विवरण है। इन्हें ईडी द्वारा सबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
कानूनी बैठकें -: कानूनी बैठकें का मतलब है कि अमानत उल्लाह खान को हिरासत में रहते हुए अपने वकीलों से मिलने की अनुमति है।
परिवारिक मुलाकातें -: परिवारिक मुलाकातें का मतलब है कि अमानत उल्लाह खान के परिवार के सदस्य उन्हें हिरासत में रहते हुए मिलने की अनुमति है।
घर का बना खाना -: घर का बना खाना का मतलब है कि अमानत उल्लाह खान को हिरासत में रहते हुए अपने घर का बना खाना खाने की अनुमति है।
हिरासत के दौरान दवा -: हिरासत के दौरान दवा का मतलब है कि अमानत उल्लाह खान को ईडी द्वारा रखे जाने के दौरान अपनी निर्धारित दवाएं लेने की अनुमति है।