उत्तराखंड में नए आपराधिक कानून लागू करने की तैयारी: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की घोषणा

उत्तराखंड में नए आपराधिक कानून लागू करने की तैयारी: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की घोषणा

उत्तराखंड में नए आपराधिक कानून लागू करने की तैयारी: मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की घोषणा

देहरादून (उत्तराखंड) [भारत], 25 जून: उत्तराखंड 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने के लिए तैयार है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यह घोषणा भारत के गृह सचिव की अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान की।

नए आपराधिक कानून

नए कानून इस प्रकार हैं:

  • भारतीय न्याय संहिता (BNS)
  • भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)
  • भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 2023

प्रशिक्षण और तैयारी

रतूड़ी ने बताया कि राज्य ने केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान (CDTI) और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के साथ समन्वय किया है। पचास अधिकारियों ने गाजियाबाद और जयपुर में मास्टर ट्रेनर कोर्स पूरा किया है। प्रमुख कानूनों को सरल बनाने के लिए एक नया उत्तराखंड पुलिस हैंडबुक तैयार किया गया है।

प्रशिक्षण को जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत किया गया है, और पुलिस जांच में सीधे शामिल नहीं होने वाले कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किए गए हैं। लगभग 1,000 नव-नियुक्त कांस्टेबल और 500 हेड कांस्टेबल को प्रशिक्षण दिया गया है। सभी पुलिस कर्मियों को iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है।

मुख्य अधिकारी

पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव दिलीप जावलकर और अन्य गृह विभाग के अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *