दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत रोकी

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत रोकी

दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत रोकी

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रोक दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों पर सही से विचार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समीक्षा 26 जून को करेगा। केजरीवाल के वकीलों का कहना है कि बिना विशेष कारणों के जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए और केजरीवाल को भागने का खतरा नहीं है।

मुख्य बिंदु

  • दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दी गई जमानत को रोका।
  • प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दावा है कि ट्रायल कोर्ट ने सबूतों पर सही से विचार नहीं किया।
  • सुप्रीम कोर्ट इस मामले की समीक्षा 26 जून को करेगा।
  • केजरीवाल के वकीलों का कहना है कि बिना विशेष कारणों के जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए।
  • केजरीवाल को भागने का खतरा नहीं है।

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