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भारत में नए आपराधिक कानून: 1 जुलाई से लागू होंगे, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की घोषणा

भारत में नए आपराधिक कानून: 1 जुलाई से लागू होंगे, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की घोषणा

भारत में नए आपराधिक कानून: 1 जुलाई से लागू होंगे, मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने की घोषणा

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने घोषणा की है कि भारत में 1 जुलाई 2024 से तीन नए आपराधिक कानून लागू होंगे। ये कानून तकनीकी और फॉरेंसिक विज्ञान में प्रगति के कारण आवश्यक हैं और भारतीयता की भावना को प्रतिबिंबित करने और जनता को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

नए कानूनों का विवरण

तीन नए कानून हैं:

ये कानून 1860 के भारतीय दंड संहिता, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

प्रशिक्षण और कार्यान्वयन

उप पुलिस आयुक्त, उमा शंकर ने बताया कि 40,000 पुलिस कर्मियों को नए कानूनों पर प्रशिक्षित किया गया है। प्रशिक्षण तीन चरणों में किया गया और कई जनहितैषी प्रावधान जैसे शून्य एफआईआर और ऑनलाइन एफआईआर दाखिल करना शामिल हैं।

महिलाओं के लिए प्रावधान

महिलाएं अब किसी भी स्थान से शिकायत दर्ज कर सकती हैं और जांच अधिकारी उनके बयान दर्ज करने के लिए उनके पास जाएंगे।

कानूनों में बदलाव

नए कानूनों में शामिल हैं:

ये कानून नए अपराधों को शामिल करते हैं, जुर्माने को बढ़ाते हैं और न्यूनतम अनिवार्य सजा जोड़ते हैं। इनमें सामुदायिक सेवा और ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के प्रावधान भी शामिल हैं।

गृह मंत्रालय ने सूचित किया कि ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे।

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