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पंजाब पंचायत चुनाव जारी रखने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी

पंजाब पंचायत चुनाव जारी रखने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब पंचायत चुनाव जारी रखने की अनुमति दी

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में चल रहे पंचायत चुनावों को रोकने से इनकार कर दिया है। यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा लिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव शुरू होने के बाद उन्हें रोकना अराजकता पैदा करेगा।

चुनाव मामलों में न्यायिक संयम

पीठ ने चुनाव से संबंधित मुद्दों में न्यायिक संयम के महत्व को रेखांकित किया, यह कहते हुए कि चुनावों को रोकना एक गंभीर मामला है। उन्होंने मंगलवार सुबह शुरू हुए मतदान को रोकने के लिए कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय की भूमिका और कानूनी चुनौतियाँ

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पहले चुनावों पर लगी रोक को हटा दिया था, लगभग 800 याचिकाओं को खारिज करते हुए जो अनियमितताओं का आरोप लगा रही थीं। चुनाव ‘सरपंच’ और ‘पंच’ के चुनाव के लिए हो रहे हैं, जिसमें मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक हो रहा है।

भागीदारी और कानूनी कार्यवाही

मोहाली और लुधियाना में मतदाता सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, और प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही है। उच्च न्यायालय ने चुनावों की वीडियोग्राफी भी अनिवार्य कर दी है। अदालत के निर्णय के बावजूद, वकील इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं।

चुनाव का पैमाना

चुनाव 13,237 ‘सरपंचों’ और 83,437 ‘पंचों’ के लिए हो रहे हैं। अधिवक्ता हकम सिंह ने बताया कि लगभग 1,000 रिट याचिकाएं दायर की गई थीं, लेकिन अधिकांश को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।

Doubts Revealed


सुप्रीम कोर्ट -: सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च अदालत है। यह कानूनी मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेती है और सुनिश्चित करती है कि कानून सही तरीके से पालन किए जाएं।

पंजाब पंचायत चुनाव -: पंजाब में पंचायत चुनाव स्थानीय चुनाव होते हैं जहाँ लोग अपने गाँव की परिषदों के लिए नेताओं का चुनाव करते हैं। ये नेता समुदाय के लिए निर्णय लेने में मदद करते हैं।

न्यायिक संयम -: न्यायिक संयम का मतलब है कि अदालतें कुछ मामलों में, जैसे चुनाव, में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने से बचती हैं जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। यह सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय -: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय एक क्षेत्रीय अदालत है जो पंजाब और हरियाणा राज्यों के कानूनी मामलों को संभालती है। यह इन राज्यों में विभिन्न कानूनी मुद्दों पर निर्णय लेती है।

चुनाव पर रोक -: ‘रोक’ एक कानूनी आदेश है जो अस्थायी रूप से किसी चीज़ को होने से रोकता है। इस मामले में, यह चुनावों को तब तक रोकने का आदेश था जब तक कि कुछ मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता।

अनियमितताएँ -: अनियमितताएँ उन चीजों को संदर्भित करती हैं जो सही या निष्पक्ष तरीके से नहीं की गई हैं। चुनावों में, इसका मतलब हो सकता है अनुचित मतदान प्रथाएँ या मतदान प्रक्रिया में गलतियाँ।
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