सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द नहीं करने का फैसला किया

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द नहीं करने का फैसला किया

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा रद्द नहीं करने का फैसला किया

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 परीक्षा को रद्द नहीं करने का फैसला किया है, भले ही पेपर लीक और अनुचित तरीकों के आरोप लगे हों। कोर्ट ने माना कि इस फैसले का 24 लाख से अधिक छात्रों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा जिन्होंने यह परीक्षा दी थी।

NEET-UG परीक्षा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाती है, MBBS, BDS, AYUSH और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी।

अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें प्रश्न पत्र के लीक होने, मुआवजा अंक देने और प्रश्नों में विसंगतियों के मुद्दे उठाए गए थे। हालांकि, कोर्ट ने फैसला किया कि नई परीक्षा आयोजित करना संभव नहीं होगा।

अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

Doubts Revealed


भारत का सर्वोच्च न्यायालय -: भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे उच्च न्यायालय है। यह कानूनों और न्याय के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है।

नीट-यूजी -: नीट-यूजी का मतलब नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडरग्रेजुएट्स है। यह एक परीक्षा है जो छात्र मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए देते हैं।

एनटीए -: एनटीए का मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। यह एक संगठन है जो भारत में नीट-यूजी जैसी परीक्षाएं आयोजित करता है।

पेपर लीक -: पेपर लीक का मतलब है कि परीक्षा के प्रश्न कुछ लोगों के साथ परीक्षा से पहले साझा किए गए थे, जो अनुचित है।

अनियमितताएँ -: अनियमितताएँ बेईमानी के कार्य होते हैं, जैसे कि नकल करना, जो परीक्षाओं के दौरान हो सकते हैं।

24 लाख -: 24 लाख का मतलब 2.4 मिलियन है। यह भारत में बड़ी संख्याओं को गिनने का एक तरीका है।

5 मई -: 5 मई वह तारीख है जब नीट-यूजी 2024 परीक्षा आयोजित की गई थी।

4,750 केंद्र -: 4,750 केंद्र वे स्थान हैं जहाँ छात्र नीट-यूजी परीक्षा देने गए थे।

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