सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में दी जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में अंतरिम जमानत दी है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने इस फैसले की सराहना की और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया।

मुख्य बयान

दिल्ली की मंत्री आतिशी ने BJP पर केजरीवाल को जेल में रखने की साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “सच परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।” AAP नेता संदीप पाठक ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इसने BJP द्वारा बनाए गए झूठे मामले को ध्वस्त कर दिया।

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निचली अदालत ने पहले ही केजरीवाल को जमानत दे दी थी और प्रवर्तन निदेशालय (ED) पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण है और केजरीवाल को अंततः रिहा किया जाएगा।

कानूनी कार्यवाही

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल की ED गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी पीठ के पास भेज दिया। अदालत ने केजरीवाल की 90 दिनों की कैद और उनके निर्वाचित नेता के रूप में स्थिति को स्वीकार किया। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने इस फैसले को बड़ी जीत बताया, हालांकि केजरीवाल अभी भी एक लंबित CBI मामले के कारण हिरासत में हैं।

सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने बताया कि अदालत ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की आवश्यकता पर सवाल उठाया और ED मामले में उनकी तत्काल रिहाई का निर्देश दिया। अदालत ने पहले मई में केजरीवाल को शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दी थी।

पृष्ठभूमि

केजरीवाल को 21 मार्च को ED ने 2021-22 के लिए अब रद्द की गई दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया था। उनकी रिहाई की याचिका को अप्रैल में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, जिसने आगामी लोकसभा चुनावों के बीच राजनीतिक प्रतिशोध के उनके तर्क को खारिज कर दिया था।

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