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सुप्रीम कोर्ट ने Byju’s और BCCI के बीच 158 करोड़ रुपये के विवाद को रोका

सुप्रीम कोर्ट ने Byju’s और BCCI के बीच 158 करोड़ रुपये के विवाद को रोका

सुप्रीम कोर्ट ने Byju’s और BCCI के बीच 158 करोड़ रुपये के विवाद को रोका

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के उस आदेश को रोक दिया है जिसमें Byju’s और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बीच 158 करोड़ रुपये के बकाया राशि के निपटारे को मंजूरी दी गई थी।

मुख्य विवरण

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने NCLAT के फैसले पर रोक लगा दी है। अदालत ने BCCI को अगली सुनवाई तक निपटान राशि को एक अलग खाते में रखने का आदेश दिया है, जो 23 अगस्त को निर्धारित है।

अदालत ने Byju’s को ग्लास ट्रस्ट कंपनी LLC द्वारा दायर याचिका के संबंध में भी नोटिस जारी किया है। इससे पहले, NCLAT ने Byju रवींद्रन और BCCI के बीच निपटान की अनुमति दी थी।

Doubts Revealed


सुप्रीम कोर्ट -: सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। यह कानूनों और न्याय के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है।

बायजूस -: बायजूस भारत की एक लोकप्रिय शैक्षिक प्रौद्योगिकी कंपनी है। वे छात्रों के लिए लर्निंग ऐप्स बनाते हैं।

बीसीसीआई -: बीसीसीआई का मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। यह भारत में क्रिकेट का प्रबंधन करने वाला संगठन है।

₹158 करोड़ -: ₹158 करोड़ एक बड़ी राशि है। एक करोड़ दस मिलियन के बराबर होता है, इसलिए 158 करोड़ 1,580 मिलियन रुपये होते हैं।

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) -: एनसीएलएटी भारत में एक विशेष न्यायालय है जो कंपनी से संबंधित मुद्दों और विवादों से निपटता है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ -: मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ भारत के सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश हैं।

समझौता -: समझौता दो पक्षों के बीच विवाद या मुद्दे को सुलझाने के लिए एक समझौता है।

ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी -: ग्लास ट्रस्ट कंपनी एलएलसी एक कंपनी है जो विवाद से संबंधित वित्तीय या कानूनी मामलों में शामिल हो सकती है।
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