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सुप्रीम कोर्ट ने अदानी पोर्ट्स की जमीन पर गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को रोका

सुप्रीम कोर्ट ने अदानी पोर्ट्स की जमीन पर गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को रोका

सुप्रीम कोर्ट ने अदानी पोर्ट्स की जमीन पर गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को रोका

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को रोक दिया है जिसमें मुंद्रा, गुजरात में अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को दी गई जमीन की वसूली का आदेश दिया गया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की अध्यक्षता वाली बेंच ने गुजरात सरकार से याचिका पर जवाब देने को कहा है। अदानी समूह की अपील हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक की मांग करती है। यह जमीन 2005 में अदानी पोर्ट्स को आवंटित की गई थी।

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