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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अजय राय की याचिका पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अजय राय की याचिका पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अजय राय की याचिका पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के अजय राय की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। राय ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें उनके खिलाफ आईपीसी और गैंगस्टर्स एक्ट के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया गया था।

पृष्ठभूमि

यह मामला 2010 का है जब वाराणसी के चेतगंज पुलिस स्टेशन में भानु प्रताप सिंह द्वारा एक एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में राय सहित छह लोगों के नाम थे।

हाई कोर्ट का फैसला

19 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राय की याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने मामले को रद्द करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच समझौते को भी स्वीकार नहीं किया, यह कहते हुए कि गैंगस्टर्स एक्ट राज्य सरकार द्वारा लगाया गया एक स्वतंत्र अपराध है।

सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

जस्टिस अभय एस ओका और राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और भानु प्रताप सिंह से जवाब मांगा है। राय के वकील ने कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन पीठ ने इसे अस्वीकार कर दिया। अगली सुनवाई 15 जुलाई को निर्धारित की गई है।

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