न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने समलैंगिक विवाह समीक्षा मामले से खुद को अलग किया

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने समलैंगिक विवाह समीक्षा मामले से खुद को अलग किया

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने समलैंगिक विवाह समीक्षा मामले से खुद को अलग किया

नई दिल्ली, भारत – मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने समलैंगिक जोड़ों की शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली समीक्षा याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को स्थगित कर दिया और रजिस्ट्री को याचिकाओं को एक अलग पीठ के पास भेजने का निर्देश दिया।

पृष्ठभूमि

समीक्षा याचिका की प्रारंभिक सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की गई थी, जिसमें न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, हिमा कोहली, बीवी नागरत्ना और पीएस नरसिम्हा शामिल थे। सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एसके कौल और एस रविंद्र भट की जगह न्यायमूर्ति खन्ना और नागरत्ना ने ली थी।

समीक्षा याचिका का विवरण

सुप्रीम कोर्ट ने पहले समीक्षा याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई देने से इनकार कर दिया था। विभिन्न याचिकाएं दायर की गई हैं जो अदालत के उस फैसले को चुनौती देती हैं जिसने समलैंगिक जोड़ों को विवाह समानता देने से इनकार कर दिया था। एक ऐसी ही याचिका, जो अधिवक्ता करुणा नंदी और रुचिरा गोयल द्वारा दायर की गई थी, ने 17 अक्टूबर, 2023 के बहुमत के फैसले की समीक्षा करने की मांग की।

बहुमत का निर्णय

न्यायमूर्ति एसआर भट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा द्वारा दिए गए बहुमत के फैसले में कहा गया कि विवाह का कोई मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि मौजूदा कानूनों के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विषमलैंगिक विवाह का अधिकार है। फैसले ने समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया, यह कहते हुए कि सीएआरए विनियमों का विनियमन 5(3) अमान्य नहीं है।

याचिकाकर्ताओं के तर्क

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि बहुमत का निर्णय कानून की त्रुटियों से ग्रस्त है और यह न्याय का गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने दावा किया कि निर्णय ने समलैंगिक जोड़ों के लिए मौजूदा कानूनी विवाह संस्थान का विस्तार करने की उनकी प्रार्थनाओं पर विचार करने में विफल रहा। याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया कि निर्णय का विनियमन 5(3) को असंवैधानिक नहीं मानना स्थापित कानून के सिद्धांतों के विपरीत है।

निष्कर्ष

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से पहले के आदेश को रद्द करने और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 की धारा 15-18 के तहत उपायों पर विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि इन प्रावधानों को गैर-विषमलैंगिक विवाहों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे समलैंगिक विवाहों के संवैधानिक अधिकारों की अदालत की मान्यता को प्रभावी बनाया जा सके।

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