सुप्रीम कोर्ट ने भवानी रेवन्ना की जमानत पर सवाल उठाए
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक विशेष जांच दल (SIT) की याचिका पर भवानी रेवन्ना, जो प्रज्वल रेवन्ना की मां हैं, को नोटिस जारी किया है। यह याचिका हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ है जिसमें उन्हें अपहरण मामले में अग्रिम जमानत दी गई थी।
मुख्य बिंदु:
- सुप्रीम कोर्ट ने मामले को राजनीतिक रंग न देने पर जोर दिया।
- न्यायमूर्ति सूर्य कांत और उज्जल भुयान ने नोटिस जारी किया।
- कोर्ट ने भवानी रेवन्ना की भूमिका पर सवाल उठाए, जो उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना द्वारा किए गए अपराध में थी।
- वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तर्क दिया कि पीड़ित को भवानी रेवन्ना के निर्देश पर बंधक बनाया गया था।
- हाई कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी, जिसमें मैसूर और हासन में प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल था।
- कर्नाटक SIT, जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता वीएन रघुपति कर रहे हैं, इस जमानत आदेश को चुनौती दे रही है।