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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने खनिज कराधान पर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने खनिज कराधान पर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने खनिज कराधान पर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कीं

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है जो एक नौ-न्यायाधीशों की पीठ के पूर्व निर्णय की समीक्षा की मांग कर रही थीं। इस निर्णय ने पुष्टि की कि राज्यों को खनिज और खदानों वाली भूमि पर कर लगाने का अधिकार है और यह स्पष्ट किया कि निकाले गए खनिजों पर रॉयल्टी को कर नहीं माना जाता। इस पीठ का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने किया और इसमें न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, अभय एस ओका, बीवी नागरत्ना, जेबी पारदीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जल भुयान, सतीश चंद्र शर्मा और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह शामिल थे। हालांकि, न्यायमूर्ति नागरत्ना ने असहमति जताई और समीक्षा की आवश्यकता बताई।

केंद्र सरकार ने इस निर्णय में त्रुटियों का हवाला देते हुए समीक्षा की मांग की थी। 25 जुलाई को दिए गए मूल निर्णय में यह तय किया गया था कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्यों के पास है, न कि संसद के पास। अदालत ने यह भी अनुमति दी कि राज्य 1 अप्रैल 2005 से बकाया रॉयल्टी और करों को 1 अप्रैल 2026 से 12 वर्षों में बिना ब्याज या दंड के वसूल सकते हैं, बशर्ते कि मांग 25 जुलाई 2024 से पहले की हो।

न्यायमूर्ति नागरत्ना ने बहुमत से असहमति जताई, यह तर्क देते हुए कि रॉयल्टी कर के समान है और राज्यों को कर लगाने की अनुमति देने से राष्ट्रीय एकरूपता और संघीय संतुलन बाधित हो सकता है। यह मामला इस बात पर केंद्रित था कि क्या खनिज और खदानों पर कर लगाने और विनियमित करने की राज्य की शक्तियों को 1957 के खनिज और खदान (विकास और विनियमन) अधिनियम द्वारा प्रभावित किया गया था।

Doubts Revealed


भारत का सर्वोच्च न्यायालय -: भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश की सबसे उच्च न्यायिक अदालत है। यह कानूनी मामलों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और सुनिश्चित करता है कि कानून सही तरीके से पालन किए जाएं।

पुनर्विचार याचिकाएं -: पुनर्विचार याचिकाएं अदालत से उसके पूर्व निर्णय की पुनः जांच करने के अनुरोध होते हैं। लोग इन्हें तब दाखिल करते हैं जब उन्हें लगता है कि अदालत के निर्णय में कोई गलती हुई है।

खनिज कराधान -: खनिज कराधान उन करों या शुल्कों को संदर्भित करता है जो सरकारें पृथ्वी से खनिजों के निष्कर्षण के लिए लगाती हैं। इन खनिजों में कोयला, लोहा और सोना जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं।

रॉयल्टी -: रॉयल्टी सरकार को खनिजों के निष्कर्षण के अधिकार के लिए किए गए भुगतान होते हैं। ये प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए शुल्क की तरह होते हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ -: मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ एक वरिष्ठ न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख हैं। वे अदालत को महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय लेने में नेतृत्व करते हैं।

न्यायमूर्ति नागरत्ना -: न्यायमूर्ति नागरत्ना भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश हैं। कभी-कभी उनकी राय अन्य न्यायाधीशों से भिन्न होती है, जिसे असहमति कहा जाता है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 -: यह भारत में एक कानून है जो खनिजों के खनन और विकास को नियंत्रित करता है। यह नियम निर्धारित करता है कि खनिजों का निष्कर्षण कैसे किया जा सकता है और कौन कर सकता है।
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