सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 मुद्दों और काउंसलिंग प्रक्रिया पर विचार किया

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट (अंडरग्रेजुएट) 2024 (NEET-UG 2024) की काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है और 8 जुलाई को सुनवाई की तारीख तय की है।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ इस मामले को देख रही है। कोर्ट प्रश्न पत्र लीक और अन्य कदाचार के आरोपों पर विचार कर रही है। इन मुद्दों के बावजूद, कोर्ट ने दोहराया कि काउंसलिंग प्रक्रिया जारी रहेगी।

NEET-UG 2024 परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी और परिणाम 4 जून को घोषित किए गए थे। अनियमितताओं के कारण विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें 67 छात्रों ने पूर्ण 720 अंक प्राप्त किए। सुप्रीम कोर्ट ने 1,500 से अधिक छात्रों को 23 जून को पुनः परीक्षा देने की अनुमति दी है, जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इस पुनः परीक्षा के परिणाम 30 जून तक घोषित किए जाएंगे।

NTA ने कोर्ट को सूचित किया कि जिन 1,563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, उनके स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे, जिससे उन्हें परीक्षा पुनः देने या क्षतिपूर्ति अंक छोड़ने का विकल्प मिलेगा। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि NEET-UG 2024 परीक्षा के संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।

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