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दिल्ली हाई कोर्ट ने सादिया अनवर शेख की UAPA सजा के खिलाफ अपील की समीक्षा की

दिल्ली हाई कोर्ट ने सादिया अनवर शेख की UAPA सजा के खिलाफ अपील की समीक्षा की

दिल्ली हाई कोर्ट ने सादिया अनवर शेख की UAPA सजा के खिलाफ अपील की समीक्षा की

दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से सादिया अनवर शेख की सात साल की सजा के खिलाफ अपील पर जवाब मांगा है। शेख और चार अन्य को इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रांत (ISKP) से जुड़े राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के लिए दोषी ठहराया गया था, जो प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन ISIS का हिस्सा है।

शेख ने दोष स्वीकार किया और 18 अप्रैल, 2024 को दोषी ठहराई गई। वह चार साल से अधिक समय से हिरासत में है और सजा में कमी की मांग कर रही है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 11 सितंबर को निर्धारित की है और NIA को सुनवाई से दो दिन पहले जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।

वकील रजत कुमार द्वारा दायर अपील 6 मई, 2024 के सजा आदेश को चुनौती देती है। शिकायत यह है कि एक अन्य दोषी, अब्दुल्ला बासित, को पहले से बिताई गई अवधि के लिए सजा दी गई थी, जो चार साल थी। शेख अपनी सजा में समान कमी की मांग कर रही है।

कोर्ट ने संबंधित जेल अधीक्षक से अगली सुनवाई की तारीख तक नाममात्र रोल भी मांगा है। इस मामले की सुनवाई चार अन्य दोषियों की अपील के साथ की जाएगी।

Doubts Revealed


दिल्ली उच्च न्यायालय -: दिल्ली उच्च न्यायालय दिल्ली, भारत में एक बड़ा न्यायालय है, जहाँ महत्वपूर्ण कानूनी मामलों का निर्णय लिया जाता है।

सादिया अनवर शेख -: सादिया अनवर शेख एक व्यक्ति है जिसे कानून के खिलाफ कुछ करने का दोषी पाया गया है और अब वह अदालत से अपनी सजा कम करने की मांग कर रही है।

यूएपीए -: यूएपीए का मतलब गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम है। यह भारत में एक कानून है जिसका उपयोग देश के खिलाफ गतिविधियों को रोकने और दंडित करने के लिए किया जाता है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) -: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) भारत में एक विशेष पुलिस बल है जो गंभीर अपराधों की जांच करता है, विशेष रूप से आतंकवाद से संबंधित।

इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) -: इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) एक समूह है जो बड़े इस्लामिक स्टेट संगठन का हिस्सा है, जो आतंकवाद जैसी बुरी चीजों के लिए जाना जाता है।

हिरासत -: हिरासत का मतलब जेल में या पुलिस के नियंत्रण में रखा जाना है।

सजा -: सजा वह दंड है जो अदालत द्वारा किसी अपराध के दोषी पाए जाने पर दिया जाता है।

अपील -: अपील वह है जब कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय से निचली अदालत द्वारा किए गए निर्णय को बदलने के लिए कहता है।

सुनवाई -: सुनवाई एक अदालत में एक बैठक है जहाँ न्यायाधीश दोनों पक्षों की दलीलें सुनता है और फिर निर्णय लेता है।
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