न्यायमूर्ति एल एन रेड्डी ने के चंद्रशेखर राव के बिजली सौदों की जांच से हटने का फैसला किया

न्यायमूर्ति एल एन रेड्डी ने के चंद्रशेखर राव के बिजली सौदों की जांच से हटने का फैसला किया

न्यायमूर्ति एल एन रेड्डी ने के चंद्रशेखर राव के बिजली सौदों की जांच से हटने का फैसला किया

नई दिल्ली [भारत], 16 जुलाई: सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल एन रेड्डी ने पूर्व तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के कार्यकाल (2014 से 2023) के दौरान बिजली खरीद में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए आयुक्त के रूप में जारी न रहने का फैसला किया है। इस निर्णय की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दी।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पहले राव की आयोग के गठन के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद राव ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इस मामले की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने की।

कोर्ट ने प्रेस नोट में दिए गए टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आयोग में न्यायाधीश को बदलने की राय दी, यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्याय होता हुआ दिखे। याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि राव के खिलाफ मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है। वहीं, तेलंगाना राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने आयोग की नियुक्ति के निर्णय का बचाव किया।

तेलंगाना सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि न्यायमूर्ति रेड्डी की जगह एक वैकल्पिक आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी।

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