सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद RBI ने बैंकों के लिए धोखाधड़ी मामलों पर नए नियम जारी किए
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के लिए धोखाधड़ी मामलों से निपटने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह दिशानिर्देश 27 मार्च, 2023 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आए हैं।
विस्तृत कारण बताओ नोटिस
अब बैंकों को धोखाधड़ी के आरोपियों को विस्तृत कारण बताओ नोटिस (SCN) जारी करना होगा। इस नोटिस में सभी संबंधित विवरण शामिल होंगे और आरोपी को जवाब देने के लिए कम से कम 21 दिन का समय दिया जाएगा।
विशेष समिति
एक विशेष समिति जिसका नाम ‘विशेष समिति बोर्ड धोखाधड़ी मामलों की निगरानी और फॉलो-अप’ (SCBMF) होगा, का गठन किया जाएगा। इस समिति में कम से कम तीन बोर्ड सदस्य होंगे, जिनमें एक पूर्णकालिक निदेशक और दो स्वतंत्र या गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे।
संगठनात्मक संरचना
बैंकों को धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त संगठनात्मक संरचना स्थापित करनी होगी। एक वरिष्ठ अधिकारी, कम से कम महाप्रबंधक के रैंक का, धोखाधड़ी की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा।
लागू होने की सीमा
ये नए नियम वाणिज्यिक बैंकों, उच्च-मध्य और आधार स्तर की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों और सहकारी बैंकों पर लागू होते हैं।
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत
दिशानिर्देश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के महत्व पर जोर देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आरोपियों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले उचित मौका दिया जाए।