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पंजाब पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया, 54 संदिग्धों की पहचान की बाल शोषण सामग्री मामले में

पंजाब पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया, 54 संदिग्धों की पहचान की बाल शोषण सामग्री मामले में

पंजाब पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया, 54 संदिग्धों की पहचान की बाल शोषण सामग्री मामले में

एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में, पंजाब पुलिस के साइबरक्राइम डिवीजन ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और 54 संदिग्धों की पहचान की है जो विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफार्मों का उपयोग करके बाल यौन शोषण सामग्री (CSAM) देखने, प्रसारित करने और वितरित करने में शामिल थे।

गिरफ्तारी का विवरण

गिरफ्तार व्यक्ति, विजयपाल, फाजिल्का के रामसरा का निवासी है। पुलिस टीमों ने मानक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए हैं, जिनके हैश मान दर्ज किए गए हैं। साइबर पुलिस स्टेशन में आईटी अधिनियम की धारा 67बी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई है।

ऑपरेशन की जानकारी

पंजाब के पुलिस महानिदेशक, गौरव यादव ने बताया कि यह ऑपरेशन गृह मंत्रालय (एमएचए) से साइबर टिपलाइनों के बाद शुरू किया गया था। राज्य साइबर क्राइम डिवीजन ने सीपी/एसएसपी के साथ समन्वय में पंजाब भर में 54 संदिग्धों की पहचान की। एक व्यक्ति को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर CSAM बेचने और साझा करने के लिए गिरफ्तार किया गया।

जब्त उपकरण और चल रही जांच

पुलिस टीमों ने विभिन्न संदिग्धों से 39 उपकरण जब्त किए हैं, जिन्हें फोरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजा जा रहा है। आगे की जांच चल रही है ताकि और अपराधियों की पहचान की जा सके और उन्हें गिरफ्तार किया जा सके।

कानूनी संदर्भ

एडीजीपी साइबरक्राइम, वी नीरजा ने बताया कि CSAM देखना, वितरित करना या संग्रहीत करना आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 67बी के तहत एक आपराधिक अपराध है, जिसे पॉक्सो अधिनियम की धारा 15 के साथ पढ़ा जाता है। अपराधियों को पांच साल तक की कैद और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

सहायता और रिपोर्टिंग

पंजाब पुलिस के पास सभी 28 जिलों और आयुक्तालयों में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं, जो साइबर जांच और तकनीकी सहायता इकाइयों (सीआई और टीएसयू) से सुसज्जित हैं ताकि साइबर अपराधों की जांच की जा सके। आगे की सहायता के लिए या CSAM की रिपोर्ट करने के लिए, लोग राज्य साइबर क्राइम डिवीजन या स्थानीय जिला साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से संपर्क कर सकते हैं।

Doubts Revealed


पंजाब पुलिस -: पंजाब पुलिस भारत के पंजाब राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कानून प्रवर्तन एजेंसी है।

साइबरक्राइम डिवीजन -: साइबरक्राइम डिवीजन पुलिस का एक विशेष हिस्सा है जो कंप्यूटर और इंटरनेट से जुड़े अपराधों से निपटता है।

सीएसएएम -: सीएसएएम का मतलब चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल है, जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार से संबंधित अवैध सामग्री है।

डीजीपी -: डीजीपी का मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, जो एक राज्य में सबसे उच्च रैंकिंग वाला पुलिस अधिकारी होता है।

एडीजीपी -: एडीजीपी का मतलब एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, जो डीजीपी के ठीक नीचे एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होता है।

फॉरेंसिक विश्लेषण -: फॉरेंसिक विश्लेषण सबूतों की विस्तृत जांच है, जिसका उपयोग अक्सर अपराधों को सुलझाने के लिए किया जाता है।

इंस्टाग्राम -: इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां लोग फोटो और वीडियो साझा करते हैं।

टेलीग्राम -: टेलीग्राम एक मैसेजिंग ऐप है जो लोगों को संदेश, फोटो और वीडियो भेजने की अनुमति देता है।

सुप्रीम कोर्ट -: सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे उच्च न्यायालय है, जो कानूनों के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है।
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