पुणे पोर्शे दुर्घटना मामले में विशाल अग्रवाल को जमानत मिली
शुक्रवार को पुणे जिला अदालत ने पुणे पोर्शे कार दुर्घटना मामले में आरोपी किशोर के पिता विशाल अग्रवाल को जमानत दे दी। अग्रवाल को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 के तहत बुक किया गया था।
वकील का बयान
अग्रवाल के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा, “मेरे मुवक्किल विशाल अग्रवाल को पुणे के माननीय सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अदालत द्वारा लगाए गए शर्तों का पालन करें और जांच एजेंसी के साथ सहयोग जारी रखें।”
मामले की पृष्ठभूमि
आरोपी किशोर के पिता पर रक्त के नमूनों में हेरफेर करने का आरोप है और वे पुलिस हिरासत में हैं, जबकि दादा पर परिवार के ड्राइवर का अपहरण कर उसे अपराध की जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करने का आरोप है और वे न्यायिक हिरासत में हैं।
19 मई की रात को दो आईटी पेशेवरों की मौत हो गई थी जब एक पोर्शे कार, जिसे कथित तौर पर आरोपी किशोर चला रहा था, उनसे टकरा गई। किशोर को वर्तमान में किशोर न्याय बोर्ड के आदेशानुसार एक निरीक्षण गृह में रखा गया है। उसे पहले जमानत दी गई थी लेकिन बाद में 14 दिनों के लिए निरीक्षण गृह भेज दिया गया था।
15 जून को, किशोर की पितृ पक्ष की चाची ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उनके हिरासत को “अवैध” बताया और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की।