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हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने चुनाव अभियानों के लिए नए नियमों की घोषणा की

हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने चुनाव अभियानों के लिए नए नियमों की घोषणा की

हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने चुनाव अभियानों के लिए नए नियमों की घोषणा की

हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी पंकज अग्रवाल ने घोषणा की है कि राजनीतिक दल और उम्मीदवार स्कूल और कॉलेज के खेल मैदानों का उपयोग चुनाव रैलियों के लिए नहीं कर सकेंगे। यह निर्णय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद लिया गया है।

अग्रवाल ने चुनाव अभियान के दौरान उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की भावनाओं का जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर शोषण नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

अग्रवाल के अनुसार, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे जैसे धार्मिक स्थलों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, विज्ञापनों में रक्षा कर्मियों या उनसे संबंधित घटनाओं की तस्वीरों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि स्टार प्रचारकों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होगा। पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारियों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघनों के लिए एक रजिस्टर बनाए रखने का निर्देश दिया है। इस रजिस्टर में उम्मीदवारों, प्रचारकों और राजनीतिक दलों के नाम, उल्लंघनों का विवरण, उठाए गए कदम और चुनाव कार्यालय या चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश शामिल होंगे। यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी, और मीडिया सहित इच्छुक पक्ष इस डेटा को एक्सेस कर सकेंगे।

हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होंगे और जम्मू और कश्मीर के साथ 8 अक्टूबर को मतगणना की जाएगी।

Doubts Revealed


हरियाणा मुख्य चुनाव अधिकारी -: मुख्य चुनाव अधिकारी वह व्यक्ति होता है जो हरियाणा राज्य में चुनावों को निष्पक्ष और नियमों के अनुसार सुनिश्चित करता है।

पंकज अग्रवाल -: पंकज अग्रवाल वह व्यक्ति का नाम है जो वर्तमान में हरियाणा के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय -: यह एक बड़ा न्यायालय है जो पंजाब और हरियाणा राज्यों के लिए महत्वपूर्ण कानूनी निर्णय लेता है।

चुनावी रैलियाँ -: ये बड़े बैठकें होती हैं जहाँ राजनीतिक दल लोगों से चुनावों के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए बात करते हैं।

नैतिक मानक -: ये सही और गलत के बारे में नियम होते हैं, जो सुनिश्चित करते हैं कि हर कोई निष्पक्ष और ईमानदारी से व्यवहार करे।

धार्मिक स्थल -: ये वे स्थान होते हैं जहाँ लोग प्रार्थना करने जाते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद और चर्च।

रक्षा कर्मियों की छवियाँ -: ये उन लोगों की तस्वीरें होती हैं जो सेना, नौसेना, या वायु सेना में काम करते हैं।

चुनाव आयोग -: यह एक समूह होता है जो सुनिश्चित करता है कि चुनाव सही और निष्पक्ष तरीके से चलाए जाएं।

संहिता उल्लंघन -: ये वे कार्य होते हैं जो निष्पक्ष चुनावों के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं।

हरियाणा विधानसभा चुनाव -: ये चुनाव होते हैं जो हरियाणा राज्य सरकार के नेताओं को चुनने के लिए होते हैं।
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