ओमर अयूब खान और पीटीआई नेताओं को 9 मई के मामलों में जमानत मिली

ओमर अयूब खान और पीटीआई नेताओं को 9 मई के मामलों में जमानत मिली

ओमर अयूब खान और पीटीआई नेताओं को 9 मई के मामलों में जमानत मिली

पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के महासचिव ओमर अयूब खान और अन्य पार्टी नेताओं को जमानत दे दी है। अदालत का यह निर्णय तब आया जब पुलिस चार मामलों के रिकॉर्ड और गवाहों को अदालत में पेश करने में विफल रही, जिससे जज नाराज हो गए।

अदालत ने ओमर अयूब, शिबली फ़राज़, आज़म स्वाती, ज़र्ताज गुल, ज़ैन कुरैशी और पूर्व पार्टी नेता फवाद चौधरी सहित पीटीआई नेताओं के खिलाफ मामला सुना। सबूतों की कमी के कारण, अदालत ने सभी प्रतिवादियों को जमानत दे दी।

एटीसी कोर्ट की जज नताशा नसीम सुपरा ने पहले 51 पीटीआई कार्यकर्ताओं को 9 मई के दंगों में उनकी संलिप्तता के लिए पांच साल की सजा सुनाई थी। ये दंगे तब हुए थे जब पीटीआई के संस्थापक इमरान खान को 2023 में इस्लामाबाद उच्च न्यायालय से भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिसमें सेना की स्थापनाओं पर हमले हुए थे, जिसमें लाहौर में कोर कमांडर का घर भी शामिल था।

ओमर अयूब खान ने 9 मई की घटना को इमरान खान को निशाना बनाने की साजिश बताया है। ये विरोध प्रदर्शन बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद सहित विभिन्न क्षेत्रों में हुए थे, जहां कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को बुलाया गया था।

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