लाहौर हाई कोर्ट ने PIA के निजीकरण प्रक्रिया पर सवाल उठाए

लाहौर हाई कोर्ट ने PIA के निजीकरण प्रक्रिया पर सवाल उठाए

लाहौर हाई कोर्ट ने PIA के निजीकरण प्रक्रिया पर सवाल उठाए

लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी बेंच ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (PIA) के निजीकरण को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। जस्टिस जवाद हसन ने प्रो बोनो याचिका पर आदेश जारी किया, जिसमें निजीकरण आयोग अध्यादेश, 2000 के अनुपालन और प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं।

याचिका में तर्क दिया गया है कि कार्यवाहक सरकार ने PIA की संपत्तियों का सही मूल्यांकन नहीं किया और अनिवार्य विज्ञापन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया। जस्टिस हसन ने प्रशासनिक कार्यों की जांच करते समय न्यायिक संयम पर जोर दिया।

मुख्य बिंदु

  • जस्टिस जवाद हसन ने प्रो बोनो याचिका पर आदेश जारी किया।
  • याचिका में PIA के निजीकरण की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है।
  • कार्यवाहक सरकार पर PIA की संपत्तियों का सही मूल्यांकन न करने का आरोप है।
  • अनिवार्य विज्ञापन आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया गया था।
  • जस्टिस हसन ने न्यायिक संयम के सिद्धांत पर जोर दिया।

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