आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों की बिक्री में कोई बदलाव नहीं: CDSCO

आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों की बिक्री में कोई बदलाव नहीं: CDSCO

आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों की बिक्री में कोई बदलाव नहीं

CDSCO की स्पष्टीकरण

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने पुष्टि की है कि आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों (ECPs) जैसे i-Pill और Unwanted-72 की बिक्री और वितरण में कोई बदलाव नहीं होगा। यह घोषणा उन मीडिया रिपोर्टों के बाद आई है, जिनमें इन गोलियों के लिए पर्चे की आवश्यकता की संभावित नियम परिवर्तन की बात कही गई थी।

वर्तमान नियमों की समझ

वर्तमान में, कुछ गर्भनिरोधक दवाएं जैसे Centchroman और Ethinylestradiol को अनुसूची ‘H’ के तहत वर्गीकृत किया गया है, जिनके लिए डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता होती है। हालांकि, इन दवाओं के कुछ संयोजन जैसे DL-Norgestrel और Levonorgestrel को अनुसूची ‘K’ के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जो बिना पर्चे के बेचे जा सकते हैं।

प्रस्तावित संशोधन

प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य इन नियमों को स्पष्ट करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि अनुसूची ‘K’ में सूचीबद्ध संयोजन बिना पर्चे के उपलब्ध रहें। संशोधन अनुसूची H में एक स्पष्ट बयान जोड़ देगा, जिसमें कहा जाएगा कि अनुसूची K के प्रविष्टि संख्या 15 में शामिल दवाएं अनुसूची H द्वारा कवर नहीं की जाती हैं।

निष्कर्ष

CDSCO ने जोर देकर कहा है कि इन दवाओं की गैर-पर्चे स्थिति को बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है, और ECPs की बिक्री और वितरण सामान्य रूप से जारी रहेगा।

Doubts Revealed


CDSCO -: CDSCO का मतलब Central Drugs Standard Control Organisation है। यह एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो भारत में दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा और गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है।

आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ -: आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ, जैसे i-Pill और Unwanted-72, ऐसी दवाएँ हैं जो असुरक्षित यौन संबंध के बाद या यदि नियमित गर्भनिरोधक विधि विफल हो जाती है, तो गर्भधारण को रोकने में मदद कर सकती हैं। इन्हें आपातकालीन स्थिति में उपयोग के लिए बनाया गया है और नियमित गर्भनिरोधक के रूप में नहीं।

i-Pill और Unwanted-72 -: i-Pill और Unwanted-72 भारत में उपलब्ध आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों के ब्रांड नाम हैं। इन्हें असुरक्षित यौन संबंध के बाद गर्भधारण को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है और ये बिना डॉक्टर की पर्ची के सीधे फार्मेसी से खरीदी जा सकती हैं।

केवल पर्ची पर बिक्री -: केवल पर्ची पर बिक्री का मतलब है कि कुछ दवाएँ खरीदने के लिए व्यक्ति को डॉक्टर की पर्ची की आवश्यकता होती है। हालांकि, CDSCO ने स्पष्ट किया है कि i-Pill और Unwanted-72 जैसी आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियों के लिए पर्ची की आवश्यकता नहीं होगी और इन्हें सीधे फार्मेसी से खरीदा जा सकता है।

ओवर-द-काउंटर -: ओवर-द-काउंटर का मतलब है कि आप बिना डॉक्टर की पर्ची के सीधे फार्मेसी से दवा खरीद सकते हैं। i-Pill और Unwanted-72 जैसी आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियाँ भारत में ओवर-द-काउंटर उपलब्ध हैं।

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