दिल्ली के सरस्वती विहार में 23 बाल श्रमिकों को एनएचआरसी ने बचाया

दिल्ली के सरस्वती विहार में 23 बाल श्रमिकों को एनएचआरसी ने बचाया

दिल्ली के सरस्वती विहार में 23 बाल श्रमिकों को एनएचआरसी ने बचाया

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने दिल्ली के सरस्वती विहार में 23 बाल श्रमिकों को बचाने की रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। इन बच्चों में नौ लड़कियां और 14 लड़के शामिल हैं, जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे।

एनएचआरसी ने दिल्ली के मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया है। उत्तर पश्चिम दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट को भी बच्चों के पुनर्वास और नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है।

एनएचआरसी ने जोर देकर कहा कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर रखना बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत एक आपराधिक अपराध है, जिसे 2016 में संशोधित किया गया था। आयोग ने दिल्ली में अन्य औद्योगिक इकाइयों में बाल श्रमिकों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण की भी मांग की है।

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