Site icon रिवील इंसाइड

1 जुलाई से भारत में नए जनहितकारी आपराधिक कानून लागू होंगे: डीसीपी उमा शंकर

1 जुलाई से भारत में नए जनहितकारी आपराधिक कानून लागू होंगे: डीसीपी उमा शंकर

1 जुलाई से भारत में नए जनहितकारी आपराधिक कानून लागू होंगे: डीसीपी उमा शंकर

नई दिल्ली [भारत], 28 जून: दिल्ली पुलिस अकादमी के उप पुलिस आयुक्त उमा शंकर ने घोषणा की है कि 1 जुलाई से भारत में नए आपराधिक कानून लागू होंगे। ये कानून पुराने कानूनों को बदलकर जनहितकारी प्रावधानों को पेश करेंगे।

पुराने कानूनों की जगह नए कानून

तीन नए आपराधिक कानून हैं:

ये 1860 के भारतीय दंड संहिता, 1973 के आपराधिक प्रक्रिया संहिता, और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

जनहितकारी प्रावधान

शंकर ने कई जनहितकारी प्रावधानों को उजागर किया:

महिलाओं के लिए प्रावधान

शंकर ने महिलाओं के लिए सरल प्रावधानों का भी उल्लेख किया:

धाराओं और दंड में बदलाव

नए कानूनों में धाराओं, जुर्मानों और दंड में बदलाव शामिल हैं:

Exit mobile version