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मुंबई कस्टम्स ने 1.25 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी के आरोप में दो गिरफ्तार

मुंबई कस्टम्स ने 1.25 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी के आरोप में दो गिरफ्तार

मुंबई कस्टम्स ने सोने की तस्करी के आरोप में दो गिरफ्तार

मुंबई एयरपोर्ट पर एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में, कस्टम्स अधिकारियों ने दो व्यक्तियों को 1.25 करोड़ रुपये के सोने की तस्करी के प्रयास में गिरफ्तार किया। एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) ने दुबई से आए और बैंकॉक जा रहे एक यात्री का पीछा किया, जिसे एक एयरपोर्ट स्टाफ सदस्य के साथ वॉशरूम में जाते देखा गया, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ।

अधिकारियों ने 1.725 किलोग्राम 24 कैरेट सोने की धूल जब्त की, जिसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपये है, जो यात्री के शरीर के अंदर और अंडरगारमेंट्स में छिपाई गई थी। यात्री ने दावा किया कि पैकेट उसे एक अन्य यात्री द्वारा दिए गए थे। एक विस्तृत खोज के बाद, दूसरे यात्री को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे एयरपोर्ट स्टाफ के साथ एक समन्वित तस्करी प्रयास का खुलासा हुआ।

दोनों व्यक्तियों को कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया। एक अन्य मामले में, दुबई से आए एक यात्री को 33 लाख रुपये के सोने और 6 लाख रुपये के फोन के साथ पकड़ा गया, जो शरीर के अंदर और सामान में छिपाए गए थे।

Doubts Revealed


मुंबई कस्टम्स -: मुंबई कस्टम्स मुंबई, भारत में एक सरकारी विभाग है, जो देश में आने वाले सामान और लोगों की जाँच करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कानून का पालन कर रहे हैं।

तस्करी -: तस्करी का मतलब है बिना कर चुकाए या नियमों का पालन किए बिना चुपके से चीजें देश में लाना।

₹ 1.25 करोड़ -: ₹ 1.25 करोड़ का मतलब है 12.5 मिलियन रुपये, जो भारत में बहुत सारा पैसा है।

एयर इंटेलिजेंस यूनिट -: एयर इंटेलिजेंस यूनिट एक विशेष टीम है जो हवाई अड्डों पर काम करती है ताकि उन लोगों को पकड़ सके जो अवैध चीजें देश में लाने की कोशिश कर रहे हैं।

दुबई से बैंकॉक -: दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, और बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है। यात्री दुबई से बैंकॉक की यात्रा कर रहा था।

सोने की धूल -: सोने की धूल सोने के छोटे कण होते हैं, जो एक कीमती धातु है और अक्सर आभूषण बनाने में उपयोग की जाती है।

शरीर की गुहा -: शरीर की गुहा शरीर के अंदर एक स्थान है जहाँ अंग स्थित होते हैं। तस्कर कभी-कभी वहाँ चीजें छुपाते हैं ताकि पकड़े न जाएं।

कस्टम्स अधिनियम, 1962 -: कस्टम्स अधिनियम, 1962 भारत में एक कानून है जो आयात और निर्यात के लिए नियम निर्धारित करता है, और यह उन लोगों को पकड़ने में मदद करता है जो तस्करी करने की कोशिश करते हैं।

₹ 39 लाख -: ₹ 39 लाख का मतलब है 3.9 मिलियन रुपये, जो भारत में भी एक बड़ी राशि है।
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