सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED मामले में दी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED मामले में दी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ED मामले में दी अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दी है। हालांकि, केजरीवाल अभी भी जेल में रहेंगे क्योंकि उन्हें इसी मामले में CBI द्वारा अलग से गिरफ्तार किया गया है।

AAP नेताओं की प्रतिक्रियाएं

केजरीवाल के वकील विवेक जैन ने इस फैसले का स्वागत किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी राय साझा की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा संबोधित की जा रही कानूनी जटिलताओं का उल्लेख किया। दिल्ली राज्य अध्यक्ष और आम आदमी लीगल सेल के सलाहकार अधिवक्ता संजीव नासिर ने भी सुप्रीम कोर्ट के प्रति राहत और आभार व्यक्त किया।

AAP के राष्ट्रीय महासचिव संगठन और सांसद संदीप पाठक ने कहा कि यह निर्णय राहत देने वाला है और राष्ट्रीय हित में ऐसे निर्णयों का महत्व बताया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने PMLA कानून की आलोचना की और कहा कि CBI द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी की उम्मीद थी।

BJP नेताओं की प्रतिक्रियाएं

BJP प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और BJP सांसद कमलजीत सेहरावत ने कहा कि अंतरिम जमानत का मतलब बरी होना नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अंतिम निर्णय अभी बाकी है और अंतरिम जमानत केवल केजरीवाल को मामले की प्रक्रिया के दौरान जेल से बाहर रहने की अनुमति देती है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल की ED द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि केजरीवाल 90 दिनों से जेल में हैं और उनके निर्वाचित नेता होने की स्थिति को स्वीकार किया। केजरीवाल की याचिका पर फैसला 17 मई के लिए सुरक्षित रखा गया।

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