पुणे त्रासदी: अविराज खरात ने पूर्व सहपाठी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार
22 वर्षीय सेल्स एग्जीक्यूटिव अविराज खरात को 21 वर्षीय महिला की हत्या के आरोप में पुणे जिले के खेड तालुका में 28 जुलाई की रात गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता, जो पिंपरी चिंचवड़ में एक निजी कंपनी में काम करती थी, ने खरात के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।
यह घटना पुणे शहर के अंबेथन गांव में उसके किराए के आवास के पास हुई। खरात ने उसका गला काट दिया और पेट में कई बार चाकू मारा। पिंपरी चिंचवड़ क्राइम ब्रांच की टीम ने घटना के 12 घंटे के भीतर खरात को पुणे-बेंगलुरु हाईवे पर कराड के पास पकड़ लिया।
पुलिस के अनुसार, खरात और पीड़िता इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स के दौरान सहपाठी थे। पीड़िता का परिवार सांगली जिले के वलवा तहसील से था और उनके माता-पिता ने उनके रिश्ते का विरोध किया था।
पीड़िता की रूममेट ने बताया कि 28 जुलाई की रात करीब 11 बजे खरात ने जबरदस्ती उनके कमरे में घुसने की कोशिश की, लेकिन उसे रोक दिया गया। इसके बाद उसने पीड़िता का मोबाइल फोन छीन लिया और उसे बातचीत के लिए बाहर आने को कहा। रूममेट और अन्य लोग बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब खरात को भागते हुए देखा, तो उन्होंने पीड़िता को खून से लथपथ पाया। उसे पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।
इस मामले में बीएनएस की धारा 103 (1) हत्या और 351 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
Doubts Revealed
पुणे -: पुणे महाराष्ट्र राज्य में एक बड़ा शहर है, भारत में। यह अपने शैक्षिक संस्थानों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है।
अविराज खारत -: अविराज खारत उस व्यक्ति का नाम है जिसे अपने पूर्व सहपाठी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
खेड तालुका -: खेड तालुका महाराष्ट्र के पुणे जिले का एक उपखंड है। यह जिले का एक छोटा हिस्सा है।
पिंपरी चिंचवड -: पिंपरी चिंचवड पुणे के पास एक शहर है। यह अपने औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है।
अंबेथन गांव -: अंबेथन गांव खेड तालुका, पुणे जिले का एक छोटा गांव है।
कराड -: कराड महाराष्ट्र के सतारा जिले का एक शहर है। यह पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग पर स्थित है।
पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग -: पुणे-बेंगलुरु राजमार्ग एक प्रमुख सड़क है जो महाराष्ट्र के पुणे और कर्नाटक के बेंगलुरु शहरों को जोड़ती है।
रूममेट -: रूममेट वह व्यक्ति होता है जो किसी और के साथ एक कमरा या आवास साझा करता है।
धारा 103 (1) और 351 बीएनएस -: ये भारतीय कानूनी प्रणाली के तहत विशिष्ट कानून हैं। धारा 103 (1) और 351 बीएनएस इस मामले पर लागू कुछ नियमों और विनियमों को संदर्भित करते हैं।