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मध्य प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहली एफआईआर दर्ज

मध्य प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहली एफआईआर दर्ज

मध्य प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों के तहत पहली एफआईआर दर्ज

मध्य प्रदेश ने भोपाल के हनुमानगंज पुलिस स्टेशन में रात 12:16 बजे नए आपराधिक कानूनों के तहत अपनी पहली एफआईआर दर्ज की। यह जानकारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) जयदीप प्रसाद ने दी। इसके बाद भोपाल में दूसरी और तीसरी एफआईआर भी दर्ज की गई, और सुबह 1:36 बजे तक राज्य भर में कुल 10 एफआईआर दर्ज की गईं।

नए कानून, भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), और भारतीय साक्ष्य संहिता (BSS), न्याय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लागू किए गए हैं, न कि केवल सजा पर। इन कानूनों के लिए 60,000 से अधिक पुलिस अधिकारियों, जिनमें 31,000 जांच अधिकारी शामिल हैं, को प्रशिक्षित किया गया है। इन कानूनों में विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों में तकनीक के उपयोग और त्वरित जांच पर जोर दिया गया है।

एडीजी प्रसाद ने बताया कि मध्य प्रदेश इन नए कानूनों को लागू करने में अग्रणी राज्य बनने का लक्ष्य रखता है, जो औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC), और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। ये नए कानून भारतीय संसद द्वारा 21 दिसंबर 2023 को पारित किए गए थे, राष्ट्रपति की मंजूरी 25 दिसंबर 2023 को मिली, और 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए।

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