भुशी डैम हादसे के बाद पुणे जिले ने सुरक्षा उपाय लागू किए

भुशी डैम हादसे के बाद पुणे जिले ने सुरक्षा उपाय लागू किए

भुशी डैम हादसे के बाद पुणे जिले ने सुरक्षा उपाय लागू किए

भुशी डैम के पास एक दुखद घटना के बाद, जहां पांच लोग एक झरने में बह गए थे, पुणे जिला प्रशासन ने मानसून के दौरान पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की है। मावल, भोर, वेल्हा, जुन्नर, मुलशी, खेड और अंबेगांव तहसीलों में विभिन्न लोकप्रिय पिकनिक स्थलों, झरनों और बांधों पर 2 जुलाई से 31 जुलाई तक निषेधाज्ञा जारी की गई है।

इन उपायों में खतरनाक क्षेत्रों की पहचान और चिह्नित करना, लाइफगार्ड और बचाव दल की तैनाती, और चेतावनी बोर्ड लगाना शामिल है। पुणे जिला कलेक्टर डॉ. सुहास दिवसे द्वारा भारतीय नगरी सुरक्षा संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 163 के तहत जारी आदेश में पांच या अधिक लोगों के जमावड़े, गहरे जल निकायों में प्रवेश, सेल्फी लेना, रील बनाना और झरनों के एक किलोमीटर के दायरे में वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इन स्थलों पर शराब का सेवन और बिक्री भी प्रतिबंधित है।

उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, लोनावला नगर परिषद और सेंट्रल रेलवे द्वारा एक संयुक्त अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान भुशी डैम के पास 60 से अधिक अस्थायी दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया।

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