विक्रमादित्य सिंह और अमित शाह ने भारत में नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा की
1 जुलाई को भारत में नए आपराधिक कानून लागू किए गए, जिससे कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बहस छिड़ गई। सिंह ने प्रक्रिया की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष से परामर्श नहीं किया गया और 150 सांसदों के निलंबन के दौरान कानून पारित किए गए। उन्होंने संसद में विस्तृत चर्चा की मांग की।
शाह ने कानूनों का बचाव करते हुए कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में व्यापक चर्चा हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि कानूनों पर चार साल से अधिक समय तक बहस हुई और पुलिस कर्मियों को उनके कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
नए कानूनों का विवरण
नए कानून इस प्रकार हैं:
- भारतीय न्याय संहिता: 358 धाराएं, 20 नए अपराध, बढ़े हुए जुर्माने और सजा।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता: 531 धाराएं, 177 बदलाव, नए प्रावधान और समयसीमा।
- भारतीय साक्ष्य अधिनियम: 170 प्रावधान, नए और बदले हुए प्रावधान।
ये कानून 21 दिसंबर 2023 को संसद द्वारा अनुमोदित किए गए और 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इनका उद्देश्य भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाना है।