दिल्ली कोर्ट ने भारतीय रेलवे भूमि-के-बदले-नौकरी घोटाले में ईडी को अधिक समय दिया

दिल्ली कोर्ट ने भारतीय रेलवे भूमि-के-बदले-नौकरी घोटाले में ईडी को अधिक समय दिया

दिल्ली कोर्ट ने भारतीय रेलवे भूमि-के-बदले-नौकरी घोटाले में ईडी को अधिक समय दिया

दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भारतीय रेलवे के भूमि-के-बदले-नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतिम चार्जशीट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है।

मुख्य विवरण

कोर्ट को ईडी के संयुक्त निदेशक द्वारा जांच की स्थिति के बारे में अपडेट किया गया। आरोपी राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव को कोर्ट में उपस्थित होने से छूट दी गई। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने ईडी को अगली सुनवाई की तारीख, 6 अगस्त तक अंतिम शिकायत दाखिल करने का निर्देश दिया।

आगामी तिथियां

तारीख घटना
10 जुलाई सीबीआई की चार्जशीट की प्रति के लिए ईडी का आवेदन
15 जुलाई सीबीआई की अंतिम चार्जशीट पर विचार
6 अगस्त अगली सुनवाई की तारीख

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक डी.पी. सिंह ने तर्क दिया कि चार्जशीट को कोर्ट की संज्ञानता से पहले नहीं दिया जा सकता। ईडी के एसपीपी मनीष जैन ने कहा कि ईडी की जांच सीबीआई के दस्तावेजों से स्वतंत्र है और 5-6 हफ्तों में पूरी हो जाएगी।

पृष्ठभूमि

मामला बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनकी बेटियों, मीसा भारती और हेमा यादव से संबंधित है, जिन्हें अमित कट्याल और हृदयानंद चौधरी के साथ चार्जशीट किया गया है। कोर्ट ने 28 फरवरी को आरोपियों को नियमित जमानत दी थी। मामला भूमि के बदले नौकरियों के लिए धन शोधन के आरोपों से संबंधित है, जिसमें ईडी द्वारा महत्वपूर्ण संपत्तियां और लेनदेन का पता चला है।

ईडी ने जनवरी 2024 में एक अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा यादव सहित अन्य लोगों की भूमि के टुकड़े प्राप्त करने में संलिप्तता का विवरण दिया गया। जांच में अपराध की पर्याप्त आय का पता चला, जिसमें बेहिसाब नकदी, सोना और संपत्ति के दस्तावेज शामिल थे।

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