सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिल्ली या लखनऊ में रहने की अनुमति दी, लखीमपुर खीरी मामले की सुनवाई तेज की

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिल्ली या लखनऊ में रहने की अनुमति दी, लखीमपुर खीरी मामले की सुनवाई तेज की

सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को दिल्ली या लखनऊ में रहने की अनुमति दी, लखीमपुर खीरी मामले की सुनवाई तेज की

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा के अंतरिम जमानत की शर्तों में बदलाव किया है, जिससे उन्हें दिल्ली या लखनऊ में रहने की अनुमति मिल गई है। कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की सुनवाई को भी तेज करने का निर्देश दिया है।

मुख्य निर्णय

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और उज्जल भुयान की पीठ ने अंतरिम आदेश को स्थायी बना दिया और शर्तों में बदलाव किया, जिससे आशीष मिश्रा को दिल्ली या लखनऊ में रहने की अनुमति मिल गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रभाव राजनीतिक स्थिति के बावजूद बना रह सकता है, जो मिश्रा के वकील के इस तर्क के जवाब में था कि उनके पिता अजय मिश्रा अब मंत्री नहीं हैं।

सुनवाई की स्थिति

पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि अब तक केवल सात गवाहों की ही जांच हुई है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही तेज करने और एक दिन में पांच से अधिक गवाहों की जांच न करने का निर्देश दिया। अगली सुनवाई से पहले एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल की जानी है।

पृष्ठभूमि

25 जनवरी 2023 को, सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दी थी, जिसमें विभिन्न शर्तें थीं। मिश्रा पर 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों को कुचलने का आरोप है, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी। उनकी जमानत को पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।

शर्तें और निगरानी

सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर आशीष मिश्रा या उनके परिवार ने गवाहों को प्रभावित करने या सुनवाई में देरी करने की कोशिश की, तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। मिश्रा को अपनी स्थिति की जानकारी कोर्ट को देनी होगी और स्थानीय पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

Doubts Revealed


सुप्रीम कोर्ट -: सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे उच्च न्यायालय है। यह कानूनों और न्याय के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है।

आशीष मिश्रा -: आशीष मिश्रा एक गंभीर अपराध के आरोपी व्यक्ति हैं। वह एक राजनेता के बेटे हैं।

दिल्ली -: दिल्ली भारत की राजधानी है। यह एक बड़ा शहर है जिसमें कई महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें हैं।

लखनऊ -: लखनऊ भारत का एक शहर है। यह उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है।

लखीमपुर खीरी -: लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश, भारत में एक स्थान है। यह वह जगह है जहां हिंसा हुई थी।

अंतरिम जमानत -: अंतरिम जमानत का मतलब है मुकदमे के दौरान जेल से बाहर रहने की अस्थायी अनुमति।

मुकदमा -: मुकदमा एक प्रक्रिया है जिसमें यह तय किया जाता है कि कोई व्यक्ति अपराध का दोषी है या नहीं।

प्रभाव -: प्रभाव का मतलब है किसी चीज़ को बदलने या प्रभावित करने की शक्ति होना। इस मामले में, इसका मतलब है मुकदमे को प्रभावित करने के लिए शक्ति का उपयोग करना।

विरोध -: विरोध तब होता है जब लोग इकट्ठा होते हैं यह दिखाने के लिए कि वे किसी चीज़ के खिलाफ हैं। इस मामले में, किसान विरोध कर रहे थे।

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