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कोल्लम कोर्ट ने 2016 विस्फोट मामले में तीन को दोषी ठहराया, एक बरी

कोल्लम कोर्ट ने 2016 विस्फोट मामले में तीन को दोषी ठहराया, एक बरी

कोल्लम कोर्ट का 2016 विस्फोट मामले पर फैसला

कोल्लम के प्रधान जिला और सत्र न्यायालय ने 2016 के कोल्लम कलेक्टरेट विस्फोट मामले में अपना फैसला सुनाया है। सोमवार को, अदालत ने तीन व्यक्तियों को दोषी ठहराया जबकि चौथे को बरी कर दिया। दोषी ठहराए गए लोग अब्बास अली, करीम राजा, और दाऊद सुलैमान हैं, जो तमिलनाडु के निवासी हैं। चौथे आरोपी शम्सुद्दीन को बरी कर दिया गया।

घटना का विवरण

यह विस्फोट 15 जून, 2016 को कोल्लम कलेक्टरेट में हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया था। एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) का उपयोग किया गया था, जिसे परिसर में खड़ी एक जीप के अंदर रखा गया था। IED को एक टाइमर डिवाइस का उपयोग करके विस्फोटित किया गया था।

आगामी सजा

अदालत मंगलवार को दोषी व्यक्तियों के लिए सजा की घोषणा करेगी।

Doubts Revealed


कोल्लम -: कोल्लम भारत के केरल राज्य में एक शहर है। यह अपनी सुंदर बैकवाटर्स के लिए जाना जाता है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है।

कलेक्टरेट -: कलेक्टरेट वह कार्यालय या भवन है जहाँ जिला कलेक्टर, जो एक जिले के प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, काम करते हैं। यह जिला प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है।

विस्फोट मामला -: विस्फोट मामला उस घटना को संदर्भित करता है जहाँ एक विस्फोट हुआ है। इस संदर्भ में, इसका मतलब कोल्लम कलेक्टरेट में हुए विस्फोट से संबंधित कानूनी मामला है।

इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस -: इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, या आईईडी, एक घर में बना बम होता है। इसे अक्सर अवैध गतिविधियों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसे आसानी से उपलब्ध सामग्री से बनाया जा सकता है।

बरी -: बरी का मतलब है कि किसी व्यक्ति को अदालत में किसी अपराध के लिए दोषी नहीं पाया गया है। इस मामले में, इसका मतलब है कि विस्फोट मामले में एक व्यक्ति को दोषी नहीं पाया गया।
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