तिरुवनंतपुरम में सफाईकर्मी के नाले में गिरने पर हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए

तिरुवनंतपुरम में सफाईकर्मी के नाले में गिरने पर हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए

तिरुवनंतपुरम में सफाईकर्मी के नाले में गिरने पर हाई कोर्ट ने जांच के आदेश दिए

हाई कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम के थंपनूर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर सफाईकर्मी एन जॉय के नाले में गिरने के बाद कार्रवाई की है। कोर्ट ने रेलवे, तिरुवनंतपुरम निगम और जिला कलेक्टर से दस दिनों के भीतर दुर्घटना पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।

अमाइकस क्यूरी, जो एक कानूनी सलाहकार हैं, साइट का दौरा करेंगे और रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अमाइकस क्यूरी को रेलवे यात्रा सुविधा प्रदान की जाए और उन्हें रेलवे, निगम और सरकार से जांच के लिए 1.5 लाख रुपये मिलेंगे।

हाई कोर्ट 26 जुलाई को याचिका की समीक्षा करेगा। कोर्ट ने जोर देकर कहा कि यह किसी को दोष देने का समय नहीं है बल्कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समाधान खोजने का समय है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि रेलवे भूमि से कचरा हटाने की जिम्मेदारी किसकी है और क्या तिरुवनंतपुरम निगम बिना अनुमति के रेलवे भूमि पर कार्रवाई कर सकता है।

कोर्ट ने रेलवे से यह भी कहा है कि वह राज्य के प्रमुख स्टेशनों से कचरा कैसे हटाएगा, इस पर एक हलफनामा प्रस्तुत करे। इसके अलावा, सरकार से अक्कुलम झील में कचरा डालने और ठेकेदारों द्वारा हटाए गए कचरे के निपटान के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

गौरतलब है कि 42 वर्षीय सफाईकर्मी एन जॉय का शव सोमवार को थकरापरम्बु में श्री चित्रा होम के पीछे एक नाले के हिस्से में मिला। दो निगम सफाईकर्मियों, राजीव और मनोज, ने शव की पहचान की पुष्टि की। जॉय 13 जुलाई को भारी बारिश के दौरान अमयाझिनचन थोडु में नाले की सफाई करते समय गायब हो गए थे और स्टेशन के प्लेटफार्म के नीचे चलने वाले नाले में बह गए थे।

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