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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लेकिन हिरासत में रहेंगे

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लेकिन हिरासत में रहेंगे

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, लेकिन हिरासत में रहेंगे

नई दिल्ली, 12 जुलाई: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत दी है। हालांकि, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल को बरी नहीं किया गया है और वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में रहेंगे।

रिजिजू ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया और मामला जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्णय केजरीवाल की अंतरात्मा पर छोड़ दिया गया है, जिससे नेतृत्व में नैतिकता का महत्व उजागर होता है।

आम आदमी पार्टी (AAP) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया लेकिन भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। AAP नेताओं आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने इस मामले पर अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें भारद्वाज ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को ‘काला कानून’ कहा और कहा कि अब सबूत का बोझ CBI पर है।

केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 21 मार्च को 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के संबंध में गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बावजूद, वह CBI के मामले के कारण हिरासत में रहेंगे।

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