जस्टिस शील नागू बने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश
नई दिल्ली, भारत – केंद्र सरकार ने जस्टिस शील नागू को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से स्थानांतरित कर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह निर्णय विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से आधिकारिक रूप से घोषित किया गया।
नियुक्ति का विवरण
अधिसूचना के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने जस्टिस शील नागू को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है, जो उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा। यह नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत दी गई शक्तियों के तहत की गई है।
जस्टिस शील नागू का पृष्ठभूमि
जस्टिस शील नागू 27 मई, 2011 से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवा दे रहे हैं। हाई कोर्ट में उनकी पदोन्नति से पहले, उन्होंने संवैधानिक, सेवा, श्रम और आपराधिक मामलों सहित विभिन्न कानूनी क्षेत्रों में अभ्यास किया। अपने 12 साल के कार्यकाल में, उन्होंने 499 से अधिक रिपोर्टेड निर्णय लिखे हैं।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश
27 दिसंबर, 2023 को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस शील नागू को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए सिफारिश की, यह कहते हुए कि वह इस भूमिका के लिए सभी दृष्टिकोणों से उपयुक्त और योग्य हैं।