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इस्लामाबाद में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून पर HRCP की चिंता

इस्लामाबाद में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून पर HRCP की चिंता

इस्लामाबाद में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले नए कानून पर HRCP की चिंता

पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने पाकिस्तान सीनेट में पेश किए गए एक नए मसौदा कानून पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह कानून जिला मजिस्ट्रेटों को सार्वजनिक व्यवस्था सहित विभिन्न कारणों से इस्लामाबाद में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति देगा।

कानून के संभावित दुरुपयोग की चेतावनी

HRCP ने चेतावनी दी है कि यदि यह कानून पारित हो जाता है, तो इसका उपयोग राजनीतिक विपक्ष और उन अधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया जा सकता है जो राज्य द्वारा विवादास्पद या असुविधाजनक माने जाने वाले मुद्दों पर जुट रहे हैं। आयोग ने कानून और न्याय समिति से इस बिल को खारिज करने का आग्रह किया है।

कानून का विवरण

प्रस्तावित कानून न केवल जिला मजिस्ट्रेटों को सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, बल्कि सुरक्षा बलों के उपयोग और आदेश का पालन न करने वाले प्रदर्शनकारियों की हिरासत की भी अनुमति देता है। HRCP ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

पृष्ठभूमि संदर्भ

यह विकास पाकिस्तान में नागरिक स्वतंत्रताओं पर बढ़ते प्रतिबंधों के बीच आया है, विशेष रूप से बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में, सार्वजनिक सभाओं को अक्सर अधिकारियों से कठोर प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ता है, और कार्यकर्ताओं को बार-बार दमन का सामना करना पड़ता है।

सरकारी कर्मचारी और सोशल मीडिया

एक संबंधित कदम में, पाकिस्तान सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों को बिना अनुमति के सोशल मीडिया का उपयोग करने से रोकने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य आधिकारिक जानकारी और दस्तावेजों के प्रकटीकरण को रोकना है। सरकारी कर्मचारियों को सरकार की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाले या सरकारी नीति, निर्णय, राष्ट्रीय संप्रभुता और गरिमा के खिलाफ बोलने वाले विचारों या तथ्यों को व्यक्त करने की अनुमति नहीं है।

इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्हें अनधिकृत व्यक्तियों के साथ आधिकारिक दस्तावेज और जानकारी साझा करने या मीडिया से इस तरह से बात करने की अनुमति नहीं है जिससे पाकिस्तान के अन्य देशों के साथ संबंध प्रभावित हों।

Doubts Revealed


HRCP -: HRCP का मतलब Human Rights Commission of Pakistan है। यह एक संगठन है जो पाकिस्तान में मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार के लिए काम करता है।

Public Gatherings -: सार्वजनिक सभाएं वे घटनाएं हैं जहां कई लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, जैसे विरोध प्रदर्शन, रैलियां, या उत्सव।

Islamabad -: इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, जहां महत्वपूर्ण सरकारी इमारतें और अधिकारी स्थित हैं।

District Magistrates -: जिला मजिस्ट्रेट वे सरकारी अधिकारी होते हैं जिनके पास एक विशिष्ट क्षेत्र में कानून और व्यवस्था के बारे में निर्णय लेने की शक्ति होती है।

Political Opposition -: राजनीतिक विपक्ष उन लोगों या समूहों को संदर्भित करता है जो वर्तमान सरकार और उसकी नीतियों से असहमत होते हैं।

Rights Activists -: अधिकार कार्यकर्ता वे लोग होते हैं जो दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा और प्रचार के लिए काम करते हैं।

Security Forces -: सुरक्षा बल जैसे पुलिस या सेना के समूह होते हैं जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने और देश की रक्षा करने में मदद करते हैं।

Detention -: नजरबंदी का मतलब है किसी को हिरासत में रखना, आमतौर पर पुलिस द्वारा, उन्हें कुछ करने से रोकने या उनसे पूछताछ करने के लिए।

Social Media -: सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, और इंस्टाग्राम जहां लोग जानकारी साझा कर सकते हैं और दूसरों के साथ संवाद कर सकते हैं।

Disclosure of Official Information -: आधिकारिक जानकारी का खुलासा का मतलब है बिना अनुमति के सरकारी रहस्यों या महत्वपूर्ण जानकारी को जनता के साथ साझा करना।
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