हिमाचल प्रदेश ने विवाह की उम्र 21 वर्ष की: डॉ. धनी राम शांडिल का ऐतिहासिक कदम

हिमाचल प्रदेश ने विवाह की उम्र 21 वर्ष की: डॉ. धनी राम शांडिल का ऐतिहासिक कदम

हिमाचल प्रदेश ने विवाह की उम्र 21 वर्ष की: डॉ. धनी राम शांडिल का ऐतिहासिक कदम

शिमला (हिमाचल प्रदेश), 27 अगस्त – हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक ऐतिहासिक निर्णय में विवाह की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। यह महत्वपूर्ण बदलाव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल द्वारा प्रस्तावित ‘बाल विवाह निषेध (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024’ के माध्यम से लाया गया है।

यह विधेयक, जो ‘बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006’ में संशोधन करता है, विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ। डॉ. शांडिल ने इस विधेयक की सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्णता पर जोर देते हुए कहा, “यह विधेयक सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह लड़के और लड़कियों दोनों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित करता है। यदि कोई इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे कानून के तहत दंडनीय होगा।”

उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री की सक्रियता की भी प्रशंसा की, यह बताते हुए कि हिमाचल प्रदेश अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए कानून बनाने वाला पहला राज्य था। डॉ. शांडिल का मानना है कि यह नया कानून देश के लिए एक पथ-प्रदर्शक कदम होगा और अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

विधेयक को विभिन्न विधायकों का समर्थन मिला। भाजपा विधायक रीना कश्यप ने इस निर्णय की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा, “विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष करना बहुत जरूरी था। 21 वर्ष की उम्र में, युवा, विशेषकर महिलाएं, मानसिक और शारीरिक रूप से विवाह के लिए परिपक्व होती हैं। यह विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम है।”

सबसे युवा विधायक और कांग्रेस विधायक अनुराधा राणा ने इस कानून पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की। उन्होंने कहा, “यह एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक है। यह विधानसभा में मेरा पहला अनुभव था, और मैं आपदा मुद्दों के साथ-साथ इस संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग ले सकी। यह कानून ऐतिहासिक है और 18 वर्ष से कम उम्र के बाल विवाह को रोकने में सहायक होगा। यह देश के लिए लाभकारी होगा, जिससे महिलाएं अपने करियर का निर्माण कर सकेंगी और सही उम्र में विवाह के बारे में समझदारी से निर्णय ले सकेंगी।”

यह संशोधन हिमाचल प्रदेश को देश का पहला राज्य बनाता है जिसने ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव पेश किया है, जो अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन सकता है।

Doubts Revealed


हिमाचल प्रदेश -: हिमाचल प्रदेश उत्तरी भारत का एक राज्य है, जो अपनी सुंदर पहाड़ियों और ठंडे मौसम के लिए जाना जाता है।

विवाह आयु -: विवाह आयु वह न्यूनतम आयु है जिस पर किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से विवाह करने की अनुमति होती है। इस मामले में, इसे 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है।

डॉ. धनी राम शांडिल -: डॉ. धनी राम शांडिल हिमाचल प्रदेश के एक राजनेता हैं जिन्होंने विवाह आयु बढ़ाने के लिए नया कानून पेश किया।

विधानसभा -: विधानसभा चुने हुए लोगों का एक समूह है जो राज्य के लिए कानून बनाते हैं। यह एक बड़ी बैठक की तरह है जहां महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं।

विधेयक -: विधेयक एक नए कानून का प्रस्ताव है। इसे कानून बनने से पहले विधानसभा द्वारा चर्चा और अनुमोदित किया जाना चाहिए।

सामाजिक परिवर्तन -: सामाजिक परिवर्तन का मतलब है समाज को सुधारने के लिए लोगों के जीवन और सोच में बदलाव लाना।

पार्टी लाइनें -: पार्टी लाइनें विभिन्न राजनीतिक दलों को संदर्भित करती हैं। इस मामले में, विभिन्न दलों के सदस्यों ने नए कानून पर सहमति व्यक्त की।

रीना कश्यप -: रीना कश्यप एक विधायक हैं, जिसका मतलब है कि वह विधानसभा की एक चुनी हुई सदस्य हैं जो कानून बनाने में मदद करती हैं।

अनुराधा राणा -: अनुराधा राणा भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक विधायक हैं जिन्होंने नए कानून का समर्थन किया।

संशोधन -: संशोधन मौजूदा कानून में बदलाव या जोड़ होता है।

कैरियर विकास -: कैरियर विकास का मतलब है लोगों को उनके काम और पेशे में बढ़ने और सफल होने में मदद करना।

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