दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका की समीक्षा की
दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है। केजरीवाल को 26 जून को एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तार किया गया था।
मामले का विवरण
न्यायमूर्ति नीना बंसल की पीठ ने CBI को जवाब देने के लिए कहा है और 17 जुलाई को विस्तृत सुनवाई निर्धारित की है। केजरीवाल की याचिका में तर्क दिया गया है कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी और उचित औचित्य की कमी थी, खासकर जब जांच दो साल से चल रही है।
प्रस्तुत तर्क
वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी, और एन हरिहरन केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जबकि अधिवक्ता डीपी सिंह CBI का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। CBI का दावा है कि केजरीवाल ने जांच के दौरान सहयोग नहीं किया और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।
CBI के आरोप
CBI का आरोप है कि केजरीवाल ने एक्साइज पॉलिसी और शराब व्यवसाय के हितधारकों के साथ बैठकों के बारे में सवालों से बचने की कोशिश की। उनका यह भी दावा है कि केजरीवाल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं।
अगले कदम
कोर्ट ने 17 जुलाई को जमानत याचिका और केजरीवाल के खिलाफ आरोपों पर विस्तृत सुनवाई निर्धारित की है।