डिजिटल भारत निधि के लिए नए नियम: दूरसंचार सेवाओं में सुधार की पहल
नई दिल्ली, भारत – दूरसंचार विभाग ने ‘दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024’ की घोषणा की है। इन नए नियमों का उद्देश्य ‘डिजिटल भारत निधि’ पहल के प्रबंधन और कार्यान्वयन में सुधार करना है, जिसे दूरसंचार अधिनियम, 2023 के तहत स्थापित किया गया था।
भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत बनाए गए यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम बदलकर ‘डिजिटल भारत निधि’ कर दिया गया है। यह निधि अब उन नए क्षेत्रों का समर्थन करेगी जिन्हें बदलते तकनीकी परिदृश्य में सहायता की आवश्यकता है।
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने सोशल मीडिया पर साझा किया कि ये नियम सरकार की दूरसंचार सेवाओं तक समान पहुंच प्रदान करने और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
डिजिटल भारत निधि से प्राप्त धन का उपयोग उन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा जो अविकसित और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करती हैं, और महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों और आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों जैसे समूहों के लिए। परियोजनाओं को मोबाइल और ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने, दूरसंचार सुरक्षा बढ़ाने और अविकसित क्षेत्रों में अगली पीढ़ी की तकनीकों को पेश करने जैसे मानदंडों को पूरा करना होगा।
अन्य मानदंडों में नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना, स्वदेशी प्रौद्योगिकी का समर्थन करना, स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करना और दूरसंचार क्षेत्र में स्थायी और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना शामिल है। इन प्रयासों का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत (आत्मनिर्भर भारत) के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
डिजिटल भारत निधि से धन प्राप्त करने वाले किसी भी कार्यान्वयनकर्ता को अपने दूरसंचार नेटवर्क/सेवाओं को खुले और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर साझा करना और उपलब्ध कराना होगा।
दूरसंचार अधिनियम, 2023 को संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किया था और 24 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। यह अधिनियम समावेश, सुरक्षा, विकास और उत्तरदायित्व के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है, जिसका उद्देश्य एक विकसित भारत की दृष्टि को प्राप्त करना है।
Doubts Revealed
डिजिटल भारत निधि -: डिजिटल भारत निधि एक कोष है जिसे भारतीय सरकार ने दूरसंचार सेवाओं को सुधारने के लिए स्थापित किया है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां इन सेवाओं की अच्छी पहुंच नहीं है।
दूरसंचार विभाग -: दूरसंचार विभाग भारतीय सरकार का एक हिस्सा है जो टेलीफोन, इंटरनेट और अन्य संचार सेवाओं से संबंधित सभी नियमों और विनियमों की देखरेख करता है।
दूरसंचार (डिजिटल भारत निधि का प्रशासन) नियम, 2024 -: ये नए नियम हैं जो भारतीय सरकार ने 2024 में डिजिटल भारत निधि को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने और दूरसंचार सेवाओं को सुधारने में मदद करने के लिए बनाए हैं।
सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष -: यह डिजिटल भारत निधि का पुराना नाम था। यह एक कोष था जो सुनिश्चित करता था कि भारत में हर किसी को बुनियादी दूरसंचार सेवाएं मिल सकें।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया -: वे भारतीय सरकार के सदस्य हैं जो दूरसंचार सेवाओं और अन्य महत्वपूर्ण मामलों के बारे में निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार हैं।
दूरसंचार सेवाएं -: दूरसंचार सेवाओं में फोन कॉल, इंटरनेट और अन्य तरीके शामिल हैं जिनसे हम लंबी दूरी पर संचार करते हैं।
अल्पसेवित क्षेत्र -: ये भारत के वे स्थान हैं जहां फोन और इंटरनेट जैसी दूरसंचार सेवाओं की अच्छी पहुंच नहीं है।
विकलांग व्यक्ति -: ये वे लोग हैं जिनके पास शारीरिक या मानसिक स्थितियां हैं जो उन्हें रोजमर्रा की गतिविधियों को करने में कठिनाई पैदा करती हैं।
2047 तक विकसित राष्ट्र -: यह भारतीय सरकार द्वारा निर्धारित एक लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक बहुत ही उन्नत और समृद्ध देश बनाया जाए।